हनुमानगढ़

मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक व ढंढ़ेला पटवारी निलंबित, बीमा कंपनी का कॉर्डिनेटर बर्खास्त

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हनुमानगढ़. नियम विरुद्ध तरीके से चहेतों को फसल बीमा का लाभ दिलाने मामले में अब आरोपियों के खिलाफ प्रशासन स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे दूसरे कार्मिकों को भी सबक लेने की जरूरत है।
 

हनुमानगढ़Jul 09, 2021 / 09:41 pm

Purushottam Jha

मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक व ढंढ़ेला पटवारी निलंबित, बीमा कंपनी का कॉर्डिनेटर बर्खास्त

मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक व ढंढ़ेला पटवारी निलंबित, बीमा कंपनी का कॉर्डिनेटर बर्खास्त
-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी का मामला
हनुमानगढ़. नियम विरुद्ध तरीके से चहेतों को फसल बीमा का लाभ दिलाने मामले में अब आरोपियों के खिलाफ प्रशासन स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे दूसरे कार्मिकों को भी सबक लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भादरा की मलसीसर ग्राम पंचायत में गड़बड़ी पाए जाने पर दर्ज पुलिस केस के बाद मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक दुलीचंद को निलंबित कर दिया गया है। सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार दीपक कुक्कड़ ने मलसीसर ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष को पत्र जारी कर दुलीचंद को आगामी तीन महीनों के लिए मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पद से निलंबित करने के लिए कहा है। पत्र के आधार पर मलसीसर ग्राम सहकारी समिति के अध्यक्ष ने व्यवस्थापक को निलंबित कर दिया है। अध्यक्ष एवं संचालक मंडल मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति को लिखे पत्र में उप रजिस्ट्रार ने लिखा है कि मलसीसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक दुलीचंद ने फसल बीमा का अनुचित लाभ प्राप्त करने को स्वयं अन्य काश्तकार की भूमि का बीमा ने करते हुए पोर्टल पर अन्य भूमि का इंद्राज किया गया और बीमा दावों का लाभ स्वयं के खातों में प्राप्त किया गया जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जारी अधिसूचना के प्रावधानों के विपरित है। समिति व्यवस्थापक होने के नाते आंवटित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के तहत ग्राम सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुलीचंद को आगामी तीन माह की अवधि के लिए व्यवस्थापक पद से निलंबित कर सूचित करने के निर्देश दिए गए थे। फसल बीमा योजना मेें नोहर तहसील में पाई गई गड़बडिय़ों और कृषि विभाग के उपनिदेशक के द्वारा फसल बीमा कंपनी को लिखे पत्र के आधार पर फसल बीमा कंपनी ने नोहर के ब्लॉक कॉर्डिनेटर त्रिलोक कड़वासरा को बर्खास्त कर दिया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक दानाराम गोदारा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी स्तर पर कहीं भी गड़बड़ी मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जिला कलक्टर के द्वारा दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत बीमा कंपनी ने भी नोहर के ब्लॉक कॉर्डिनेटर त्रिलोक कड़वासरा को तत्काल बर्खास्त कर दिया है।
पत्रिका ने लगातार प्रकाशित की खबरें
पीएम फसल बीमा योजना में हुए घोटाले को सबसे पहले पत्रिका ने उजागर किया था। 14 जून को Óफसल बीमा योजना में गड़बड़ी का आरोप, जांच के लिए कमेटी गठितÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद लगातार इस मामले की परतें खुलती गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस बीमा घोटाले में लिप्त आरोपियों की पहचान कर ली गई। जिले के कुछ जागरूक किसानों की ओर से की गई शिकायत को पत्रिका ने लगातार आवाज देने का प्रयास किया। इसके बाद अब दोषियों के खिलाफ निलंबन व बर्खास्ती की कार्रवाई हुई है।
ढंढ़ेला पटवारी को किया निलंबित
हनुमानगढ़. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी को लेकर नोहर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद कलक्टर नथमल डिडेल ने नोहर के ढंढ़ेला मंडल पटवारी देवीलाल को निलंबित कर दिया है। आदेश में कलक्टर ने लिखा है कि नोहर तहसील के मंडल ढंढ़ेला के पटवारी देवीलाल की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 में पूर्व नियोजित षडयंत्र से सिस्टम को हैक कर अनुचित लाभ प्राप्त करवाने का आपराधिक कृत्य करने, कूटरचित जमाबंदी का प्रयोग करते हुए फसल बीमा का अनुचित लाभ प्राप्त करवाने, फसल कटाई प्रयोग विहित मानदंडो के अनुरूप आयोजित नहीं करने के आरोप पर पुलिस थाना नोहर की ओर से कार्मिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है।
इसके बाद राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13(2) की ओर से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्मिक देवीलाल पटवारी, पटवार मंडल ढंढ़ेला तहसील नोहर को निलंबित किया गया है। साथ ही आदेश में लिखा है कि निलंबन काल में उक्त पटवारी का मुख्यालय कार्यालय तहसील रावतसर रहेगा। निर्देश में जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को लेकर बैंक, कृषि विभाग, राजस्व विभाग या बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों में से किसी की भी अगर मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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