ग्वालियर

ट्रेड लाइसेंस को लेकर बड़ा अपडेट, व्यापारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई

Trade License: शहर के व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं…..

ग्वालियरJan 05, 2025 / 01:01 pm

Astha Awasthi

Trade License

Trade License: मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर से नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी जिन व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, ऐसे व्यापारियों के खिलाफ अब निगम जुर्माने की कार्रवाई करेगा। नोडल अधिकारी राजस्व अनूप लिटोरिया ने बताया कि शहर के व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी कई व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिए हैं।
ट्रेड लायसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष (01 अप्रेल से 31 मार्च तक) निर्धारित है। वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत संबंधित व्यवसायिक व्यक्ति/फर्म/सोसायटी को ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। ऐसे में 1000 रुपए तक का दण्ड प्रथम बार में एवं उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का प्रतिदिन की दर से अर्थदंड किया जाएगा।

ये भी पढ़ें: एमपी में बनेगा नया ‘कॉरिडोर’, ली जाएगी 17 गांवों की जमीन


चैंबर करेगा विरोध

चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर हम पूर्व में निगम आयुक्त को ज्ञापन दे चुके हैं। बता चुके हैं कि ट्रेड लाइसेंस की फीस व्यापारियों व दुकानदारों से एक बार ही ली जाए। निगम मनमानी करेगा तो हम मुयमंत्री से शिकायत करेंगे और सीएम के ग्वालियर आने पर विरोध भी जताएंगे।

Hindi News / Gwalior / ट्रेड लाइसेंस को लेकर बड़ा अपडेट, व्यापारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.