ये भी पढें – पत्रिका में खबर नहीं पढ़ता तो ठग मुझे भी बना लेते अपना शिकार डॉक्टर ने थाटीपुर थाने जाकर घटना भी बताई, लेकिन मदद की बजाए पुलिस से जवाब मिला कि ठगी नहीं हुई तो शिकायत का कोई मतलब नहीं है।
मनी लॉड्रिंग, पोर्नोग्राफी में शामिल हो जेल जाओगे
कुम्हरपुरा निवासी जिला मलेरिया अधिकारी डा. विनोद दोनेरिया ने बताया पुष्कर कॉलोनी (गोला का मंदिर) में चिकनुनिया मरीजों के चेकअप का कैंप लगा है। गुरुवार को यहां से दोपहर 1.22 बजे कुम्हरपुरा (थाटीपुर) घर जा रहे थे तब फ्रॉडस्टर(Digital Arrest) का कॉल आया। उसने टेलीकॉम विभाग से बोलना बताकर जेट एयरवेज मालिक नरेन्द्र गोयल के साथ मनी लॉड्रिंग में आपका सिम इस्तेमाल हुई है। दो घंटे में आपका फोन बंद हो जाएगा उससे पहले मुंबई पुलिस को खुद सच बता दो। फिर थोडी देर बाद वीडियो कॉल आया इस बार बात करने वाला पुलिस की वर्दी में था। ये भी पढें – प्रयागराज से लौटे वक्त बोलेरो की ट्रक से भिड़ंत, एमपी के 6 लोगों की मौत
उसने कहा आप डॉक्टर होकर ऐसे गुनाह कर रहे हो। उसने मनीलॉड्रिंग, सैक्सर्टोशन और पोर्नोग्राफी का आरोपी बताया। जेल भेजने की धमकी दी। भरोसा दिलाने के लिए उनका (डॉ.दोनेरिया) का आधारकार्ड नंबर बताया और एफआईआर की कॉपी भेजी ऑनलाइन भेजकर मोबाइल स्क्रीन शेयर कराने का प्रयास किया। बैंक और पोस्ट ऑॅफिस के खातों की जानकारी मांगी।
उसने कहा आप डॉक्टर होकर ऐसे गुनाह कर रहे हो। उसने मनीलॉड्रिंग, सैक्सर्टोशन और पोर्नोग्राफी का आरोपी बताया। जेल भेजने की धमकी दी। भरोसा दिलाने के लिए उनका (डॉ.दोनेरिया) का आधारकार्ड नंबर बताया और एफआईआर की कॉपी भेजी ऑनलाइन भेजकर मोबाइल स्क्रीन शेयर कराने का प्रयास किया। बैंक और पोस्ट ऑॅफिस के खातों की जानकारी मांगी।
बैट्री डाउन का झांसा देकर परिवार को बुलाया
डॉ. दोनेरिया ने बताया, फ्रॉडस्टर ने उनसे कहा जेल से बचना है तो 50 हजार रुपया तत्काल भेजो वरना पुलिस आकर दबोचेगी। पैसों की डिमांड सुनकर शक हुआ। इस दौरान फ्रॉडस्टर्स से बात करते हुए घर भी पहुंच गए थे उन्होंने इशारे से पत्नी और बेटे को बुलाया। फ्रॉडस्टर लगातार धमका रहा था कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तब उसे मोबाइल की बैट्री डाउन होने का झांसा देकर फोन काटकर वाक्या परिचित पुलिस अधिकारी को बताया उन्होंने तत्काल थाने जाकर शिकायत करने को कहा। ये भी पढें -House Rent Rules : अपना घर किराये पर देने से पहले जान ले ये नए नियम, किरायेदार नहीं कर पाऐंगे मनमानी