ग्वालियर। अगर आप जल बचाओ अभियान में जुड़कर शहर के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं तो अपने भवन में वाटर हार्वेस्टिंग कराने से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए आपको नगर निगम से आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आप जिस वर्ष वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे, उस साल के सपंत्तिकर में आपको निगम की ओर से 6 फीसदी की छूट तत्काल मिलेगी। इतना ही नहीं, आप 30 जून से पूर्व वाटर हार्वेस्टिंग कराते हैं और संपत्तिकर जमा करते हैं तो आपको कुल 12 फीसदी की छूट मिल सकती है।यह भी पढ़ें- ऐसे करें भगवान गणेश की पूजा, कष्ट होंगे दूर, घर में आएगी शांतिइस प्रकार मिलेगी राहतएडवांस जमा: 1 अप्रैल से 6 जून तक संपत्तिकर जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट मिलती है। निगम ने इसे 30 जून किया है। इस बीच संपत्तिकर जमा करने पर मूल राशि में से 6 प्रतिशत छूट मिलेगी। वॉटर हार्वेस्टिंग : एेसे भवन स्वामी जो पानी बचाने के लिए अपने भवन में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते हैं, एेसे लोगों को वार्षिक संपत्तिकर में से 6 फीसदी की छूट उसी वर्ष दी जाएगी।नोट- उपरोक्त दोनो ही मामलों में लोगों को एक साथ छूट प्रदान की जा सकती है। अगर 30 जून से पूर्व वह अपने भवन या गार्डन में पानी बचाने की तकनीक लगाकर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करते हैं तो कर संग्रहक मौके पर जाकर आवेदन की पुष्टि करेगा और संपत्तिकर में छूट देने के आवेदन को प्रक्रिया में ले लेगा।यह भी पढ़ें- सरकारी जॉब चाहते हैं तो करें एप्लाई“एडवांस संपत्तिकर और वाटर हार्वेस्टिंग कराने पर लोगों को दोनों ही योजना के तहत लाभ मिल सकता है। इसके लिए उन्हें समय पर आवेदन करना होगा।” – अभय राजनगांवकर, अपर आयुक्त निगमयह भी पढ़ें- निर्जला एकादशी 16 जून को, यह है एकादशी व्रत का महत्व“सर्वप्रथम हम शासकीय भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग कराने जा रहे हैं। इसके बाद अभियान चलाकर पानी बचाने के प्रयास किए जाएंगे।” – अनय द्विवेदी, निगमायुक्त यह भी पढ़ें- कुख्यात ठग नटवरलाल के बारे में 7 आश्चर्यजनक बातें, क्या आप जानते हैं यह?नियम खोज रही निगमशहर में जल संकट को देखते हुए कोर्ट का निगम अफसरों पर लगातार दबाव बना हुआ है। वह सरकारी आवासों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्लानिंग तो कर रहे हैं। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग के लिए निगम की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद के नियमों को भी खोज रहे हैं। सोमवार को संपत्तिकर विभाग में जब काननू की किताबों से धूल हटाई गई तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ६ फीसदी छूट दिए जाने के नियम सामने आए। अब निगम अफसर उक्त योजना से शहर में वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार की बात कह रहे हैं।