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ग्वालियर

हाई कोर्ट ने शुद्ध हिंदी में लिखीं 5 शर्तें फिर सख्त हिदायत देकर आरोपी को सुनाया फैसला

शर्तों का उल्लंघन किया तो खैर नहीं…पढ़ें पूरी खबर…

ग्वालियरJan 24, 2024 / 09:17 am

Sanjana Kumar

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हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को सशर्त जमानत दी है। जमानत आदेश में जो शर्तें लगाई जाती हैं, उन पांच शर्तों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में लिखा है ताकि आरोपी को समझ आ सके कि उसे जमानत पर रिहा होने के बाद कौन-कौन सी शर्तों का पालन करना है। जिससे उसके द्वारा किसी तरह का उल्लंघन न हो।

दरअसल राधेश्याम यादव ने जहर खाते हुए फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया था और अपनी मौत का जिम्मेदार उसने दामोदर यादव व चंद्रमोहन को बताया था। गंभीर हालत में उसे गुना के जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 2 नवंबर 2023 की थी। गुना जिले के धरणवाड़ा थाने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर दामोदर यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की।

गाली-गलौच के बाद आत्महत्या

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सिद्धार्थ सिजोरिया ने तर्क दिया कि मृतक व आरोपी के बीच गाली-गलौच हुई थी। इसके चलते कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, यह संभव नहीं है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड किया है, उसमें कहीं भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप नजर नहीं आ रहे हैं। अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। शर्तों को हिंदी में लिखा है। पांच शर्तें अंग्रेजी के साथ हिंदी में लिखी गई हैं।

ये शर्तें लिखी हैं हिंदी में

1- आवेदक संबंधित न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेगा।

2- आवेदक समान प्रकृति का दूसरा अपराध नहीं करेगा और उसमें सम्मलित नहीं होगा।

3- प्रकरण से संबंधित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी, वचन नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति तथ्यों को न्यायालय व पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से निवारित हो।

4- आवेदक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। साक्षियों को डराने, धमकाने, बहलाने-फुसलाने दबाव डालने या धमकाने का काम नहीं करेगा।

5- विचारण के दौरान उपस्थित गवाहों से परीक्षण के संबंध में आवेदक धारा 309 के प्रावधानों का उचित अनुपालन सुश्चित करेगा।

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