सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को हाईकोर्ट ने कर्नल साहब की ड्योढी की जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में ट्रस्ट लोगों को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कुल 13 लोगों को नोटिस दिया गया है।
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हाईकोर्ट में प्रभाष चतुर्वेदी ने दूसरी अपील दायर की है। अधिवक्ता आरके सोनी ने तर्क दिया है कि फालका बाजार में कर्नल साहब की ड्योढी में पांच बीघा जमीन है। इस जमीन पर अगस्टन फ्रांसी फिलोज की कोठी बनी थी। अगस्टन फ्रांसी फिलोज अपने देश वापस लौट गए और इस संपत्ति की वसीयत ऊषा राजे के नाम कर गए।
वे नेपाल में निवास कर रही हैं लेकिन संपत्ति पर अपीलार्थी प्रभाष चतुर्वेदी का कब्जा है। नगर निगम में कब्जेधारी के नाम से दर्ज हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय प्रभाष को मालिकाना हक की डिक्री नहीं दे रहे हैं। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट इस जमीन पर अपना कब्जा बता रहा है। इस जमीन पर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट का कोई हक नहीं है। फिर भी ये संपत्ति का विक्रय कर रहे हैं और अपीलार्थी को वहां से हटा रहे हैं।
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उन्होंने कोर्ट से अपील की कि सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट को कब्जा करने से रोका जाए और जमीन की डिक्री अपीलार्थी को दी जाए। कब्जे के संबंध में 400 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने अपीलार्थी का पक्ष सुनने के बाद मामले में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। केस से संबंधित 13 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं।