ग्वालियर

वनरक्षक परीक्षा में फर्जीवाड़ा, कोर्ट ने सुनाया बेहद सख्त फैसला

नौकरी पाने के लिए युवा क्या नहीं करते! अपने सभी शौक छोड़ देते हैं, भूखे प्यासे रहकर कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी ज्यादातर योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं जबकि नाकाबिल लोगों की नौकरी लग जाती है। परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। नौकरियों में फर्जीवाड़ा का एक ऐसा ही मामला सामने आया है।

ग्वालियरDec 24, 2023 / 10:43 am

deepak deewan

नौकरियों में फर्जीवाड़ा का एक ऐसा ही मामला सामने आया

नौकरी पाने के लिए युवा क्या नहीं करते! अपने सभी शौक छोड़ देते हैं, भूखे प्यासे रहकर कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी ज्यादातर योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं जबकि नाकाबिल लोगों की नौकरी लग जाती है। परीक्षाओं में गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है। नौकरियों में फर्जीवाड़ा का एक ऐसा ही मामला सामने आया है। फर्जीवाड़ा के दोषी लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। केस में राजस्थान के आरक्षक सहित 3 को सजा सुनाई गई।

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ग्वालियर के विशेष सत्र न्यायालय ने वनरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले परीक्षार्थी, सॉल्वर व मीडिएटर को 4-4 साल की सजा सुनाई है और 13100-13100 रुपए का अर्थदंड लगाया है। तीनों दोषियों को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

यह मामला करीब 10 साल पुराना है। व्यापमं ने 3 मार्च 2013 वन रक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन किया था। इस परीक्षा में जीआइटीएस कॉलेज में सेंटर था। संतोष कुमार का भी सेंटर जीआइटीएस में था। सेंटर पर दस्तावेज का मिलान किया जा रहा था तो संतोष का फोटो मिलान नहीं हो रहा था। इस आधार पर उससे पूछताछ की तो फर्जीवाड़ा खुल गया।

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दरअसल संतोष कुमार की जगह श्रवण कुमार सॉल्वर के रूप में परीक्षा देने आया था। राजस्थान पुलिस में आरक्षक रणवीर सिंह ने संतोष कुमार को पास कराने का षडयंत्र रचा और मीडिएटर की भूमिका भी निभाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह केस सीबीआई को सुपुर्द हो गया।

सीबीआई ने अतिरिक्त जांच कर चालान पेश किया। न्यायालय ने श्रवण कुमार, संतोश शर्मा, रणवीर सिंह को दोषी मानते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई है।

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