LIVE MURDER GWALIOR: जीतेंद्र भतीजी से मिलने से रोकता था इसलिए कर दी उसकी हत्या, उसका मरना तो तय था
यह जानकारी गुरुवार को ई-वे बिल पर हुए सेमिनार में वाणिज्यिक कर अधिकारियों नेे दी। इसमें बताया गया कि 154 वस्तुएं जो टैक्स मुक्त हैं, उनके परिवहन पर यह बिल नहीं लगेगा। इसमें ये सभी वस्तुएं कर मुक्त होंगी। गलत बिल जारी होने पर इसे 24 घंटे के भीतर निरस्त भी किया जा सकेगा। पंजीकृत प्राप्तकर्ता 72 घंटे के भीतर माल स्वीकार करने की सहमति नहीं देता तो इसे डीम्ड मंजूरी मानी जाएगी। होटल सेंट्रल पार्क में हुए इस आयोजन में संयुक्त आयुक्त सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बिल के पीछे मंशा है कि माल का परिवहन कहीं भी नहीं रुके और समय की बचत हो। ई-वे बिल ऑनलाइन, एसएमएस, एप के जरिए भी लिया जा सकेगा।
यह जानकारी गुरुवार को ई-वे बिल पर हुए सेमिनार में वाणिज्यिक कर अधिकारियों नेे दी। इसमें बताया गया कि 154 वस्तुएं जो टैक्स मुक्त हैं, उनके परिवहन पर यह बिल नहीं लगेगा। इसमें ये सभी वस्तुएं कर मुक्त होंगी। गलत बिल जारी होने पर इसे 24 घंटे के भीतर निरस्त भी किया जा सकेगा। पंजीकृत प्राप्तकर्ता 72 घंटे के भीतर माल स्वीकार करने की सहमति नहीं देता तो इसे डीम्ड मंजूरी मानी जाएगी। होटल सेंट्रल पार्क में हुए इस आयोजन में संयुक्त आयुक्त सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बिल के पीछे मंशा है कि माल का परिवहन कहीं भी नहीं रुके और समय की बचत हो। ई-वे बिल ऑनलाइन, एसएमएस, एप के जरिए भी लिया जा सकेगा।
1 मिनट में अपलोड उपायुक्त चंद्रशेखर चौहान और इंदौर से आए मास्टर ट्रेनर राहुल अग्रवाल ने ई-वे बिल पर पॉवर पाइंट पे्रजेंटेशन देकर बताया कि इसे रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड व्यापारी के साथ ही खरीदार, ट्रांसपोर्टर किस तरह केवल एक मिनट में अपलोड कर सकेगा। इससे भविष्य में जीएसटीआर वन रिटर्न की सुविधा भी लिंक होगी।
माल 10 किमी से ज्यादा दूर भेजा तो देना होगा वाहन नंबर किसी अपंजीयत व्यापारी के द्वारा किसी पंजीयत व्यवसायी को माल भेजा जा रहा है तो पंजीकृत व्यवसायी के लिए ई-वे बिल जरूरी होगा। यदि माल परिवहन की दूरी दस किलोमीटर से कम है तो व्यवसायी को ई-वे बिल के पार्ट-ए में बिल नंबर, बिल दिनांक, माल का मूल्य, एचएसएन कोड भरना होगा, लेकिन वाहन की जानकारी जरूरी नहीं। इससे अधिक दूरी पर वाहन की भी जानकारी पार्ट बी में भरना होगी।
ये हुए सवाल-जवाब सवाल – ई-वे बिल जनरेट करने के लिए कॉमन पोर्टल क्या है और इसे कौन जनरेट करेगा?
ठ्ठ ई-वे बिल जनरेट करने के लिए एनआईसी के ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर जाना होगा। हर पंजीयत व्यक्ति जो सप्लाई या सप्लाई के अलावा या किसी यूआरडी से इन्वार्ड सप्लाई लेते समय 50 हजार से अधिक मूल्य का माल का परिवहन का जिम्मेदार है, उसे ई-वे बिल जनरेट करना होगा।
सवाल – क्या वाहन की जानकारी के बिना ई-वे बिल पर माल को परिवहित किया जा सकता है?
ठ्ठ नहीं, प्रत्येक को वाहन क्रमांक की जानकारी के साथ ईडब्ल्यूबी पर माल परिवहित करना है।
सवाल – माल परिवहित करते समय कौन-कौन से दस्तावेज रखना जरूरी है?
ठ्ठ वाहन प्रभारी को टैक्स इनवाइज, बिल ऑफ सप्लाई या डिलेवरी चालान रखना अनिवार्य है।
ये रहे मौजूद: इस वर्कशॉप के दौरान सविता सिंह, हरीदास भालेकर, मिक्की अग्रवाल, विजय रावत, लेखराज रावल, सुनील माहेश्वरी, जगदीश मित्तल, अनिल अग्रवाल, जेसी गोयल, व्हीबी त्यागी, पंकज गोयल, अशोक जैन, अशोक गुप्ता, अरूण जैन आदि मौजूद थे।