scriptकांग्रेस के दिग्गज विधायक को हाईकोर्ट से मिली जमानत, समर्थकों में खुशी की लहर | Congress MLA babu jandel released from jail | Patrika News
ग्वालियर

कांग्रेस के दिग्गज विधायक को हाईकोर्ट से मिली जमानत, समर्थकों में खुशी की लहर

MLA babu jandel released from jail ; 11 साल पुराने मामले में 15 दिन से जेल में बंद थे विधायक, आज हुए रिहा

ग्वालियरNov 15, 2019 / 07:08 pm

monu sahu

congress mla hate speech for india

congress mla hate speech for india

ग्वालियर। 11 साल पुराने मामले में बीते 15 दिनों से भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस के श्योपुर विधायक बाबू जंडेल गुरुवार को रिहा कर दिए जाएग। जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बुधवार को जबलपुर हाइकोर्ट ने जंडेल को 30 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। हाइकोर्ट ने शाम साढ़े चार बजे जमानत मंजूर की, जिसका आदेश भोपाल नहीं पहुंच पाया, जिससे जंडेल बुधवार को जेल से बाहर नहीं आ पाए।
उत्तरी हवा के चक्रवात से चंबल में छाए बादल, अब और बढ़ेगी सर्दी

11 साल पुराने सिंचाई अफसर के साथ मारपीट मामले में निचली अदालत की सजा की अपील में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने गत 30 अक्टूबर को विधायक जंडेल सहित 14 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई थी। तभी से जंडेल भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद हैं। इसके बाद स्पेशल कोर्ट की सजा के खिलाफ अपील और जमानत के लिए याचिका जबलपुर हाइकोर्ट में लगाई गई,लेकिन 7 व 11 नवंबर को सुनवाई नहीं हो सकी थी और 13 नवंबर की तारीख तय हुई।
कश्मीर में बर्फबारी का ग्वालियर चंबल में असर, बारिश और ठंड को लेकर मौसम वैज्ञानिक बोले यह बात

यही वजह है कि बुधवार को हाइकोर्ट ने जंडेल की जमानत याचिका मंजूर करते हुए 30 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। अब जमानत आदेश गुरुवार की सुबह भोपाल जेल पहुंचेगा, जिसके बाद कागजी खानापूर्ति के बाद जंडेल दोपहर बाद जेल से रिहा हुए। बताया जा रहा है कि भोपाल से श्योपुर आने के बाद कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों द्वारा स्वागत की तैयारी की जा रही है। साथ ही जेल से रिहा होने की खबर सुनते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
कमलनाथ के मंत्री का बड़ा बयान, सीएम के एक इशारे पर भाजपा के तीन विधायकों को ज्वाइन करा दूंगा कांग्रेस

Congress MLA babu jandel released from jail
13 अन्य लोगों की जमानत याचिका आज लगेगी
विधायक जंडेल के साथ 13 अन्य लोगों को भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है और ये लोग भी 30 अक्टूबर से ही भोपाल में ही बंद है। बताया गया है कि हाइकोर्ट के वकीलों की सलाह पर पहले विधायक जंडेल की अकेले की जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसमें बुधवार को जमानत मिलने के बाद अब 13 अन्य लोगों की याचिका गुरुवार को हाइकोर्ट में दाखिल की जाएगी।
प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बोले सिंधिया पद नहीं जनसेवा के लिए करता हूं काम

यह था पूरा मामला
2 जनवरी 2008 को चंबल नहर की डिस्ट्रीस्ब्यूटरी शाखा 12 एल के मातासूला गेट खोले जाने को लेकर विधायक बाबू जंडेल(तत्समय जंडेल जिला पंचायत श्योपुर के अध्यक्ष थे) व ग्रामीणों का जलसंसाधन विभाग के अफसरों के साथ विवाद हो गया। इस दौरान जलसंसाधन विभाग के तत्कालीन अफसरों एसडीओ विकास राजौरिया, सब इंजीनियरगण केएन पाराशर, बीएन गर्ग और एनएस तोमर के साथ मारपीट कर दी गई।
अयोध्या मामले में 13 दिन जेल में रहा यह नेता, घर से सीबीआई को मिली थी केवल डायरी

मामले में जंडेल सहित और 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। मामले में 15 जुलाई 2015 को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक आरोपी भज्जी बैरवा को बरी कर दिया, जबकि बाबू जंडेल सहित 14 आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई गई। जिसकी अपील में भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सजा को बरकरार रखा था।

Hindi News / Gwalior / कांग्रेस के दिग्गज विधायक को हाईकोर्ट से मिली जमानत, समर्थकों में खुशी की लहर

ट्रेंडिंग वीडियो