scriptएमपी में पति-पत्नी के बीच की क्रियाओं पर कोर्ट का बड़ा फैसला | Big decision of the court on the activities between husband and wife in MP | Patrika News
ग्वालियर

एमपी में पति-पत्नी के बीच की क्रियाओं पर कोर्ट का बड़ा फैसला

gwalior court शादी के बाद पति-पत्नी के बीच की क्रियाओं को लेकर मध्यप्रदेश में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

ग्वालियरJan 11, 2025 / 08:14 pm

deepak deewan

gwalior court

gwalior court

शादी के बाद पति-पत्नी के बीच की क्रियाओं को लेकर मध्यप्रदेश में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शारीरिक संबंधों को लेकर ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। प​त्नी ने पति पर अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया था। पड़ाव महिला थाने में दहेज प्रताड़ना, मारपीट के साथ धारा 377 के तहत भी पति पर केस दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई में अप्राकृतिक कृत्य के मामले में कोर्ट ने पति को आरोप मुक्त कर दिया।
ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि पति-पत्नी के बीच की क्रियाएं बलात्कार की श्रेणी में नहीं आती हैं। इसलिए धारा 377 का मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने धारा 498 ए, 294, 506 के प्रकरण में विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां भेज दिया।
अधिवक्ता अजय द्विवेदी ने बताया कि पड़ाव महिला थाने में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट व धारा 377 के तहत पति पर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में पति पर आरोप तय किए जाने थे।
यह भी पढ़ें: एमपी में बीजेपी के दबंग नेता को किया निष्कासित, प्रदेशाध्यक्ष ने 6 साल के लिए बाहर निकाला

आरोपी की ओर से बहस के दौरान बताया गया कि पत्नी ने झूठा केस दर्ज कराया है। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने पति पर लगने वाली धारा 377 के संबंध में फैसले दिए हैं। इस आधार पर पति-पत्नी के बीच के संबंध में अप्राकृतिक कृत्य का अपराध दर्ज नहीं हो सकता है।
अधिवक्ता द्विवेदी ने तर्क दिया कि पत्नी-पत्नी के संबंधों को सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। अभियोजन ने विरोध करते हुए कहा कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, उसके पर्याप्त साक्ष्य हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति को धारा 377 के आरोप से मुक्त कर दिया।

Hindi News / Gwalior / एमपी में पति-पत्नी के बीच की क्रियाओं पर कोर्ट का बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो