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कॉमर्शियल वाहनों पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा

रिफ्लेक्टर और रियल मार्किंग प्लेट नहीं तो कॉमर्शियल वाहनों को नहीं मिलेगा फिटनेस सार्टीफिकेट

गुनाOct 09, 2021 / 11:47 am

Narendra Kushwah

कॉमर्शियल वाहनों पर परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा

गुना। बिना मानक गुणवत्ता के रिफ्लेक्टर टेप परावर्ती पट्टिकाओं के और रियर मार्किंग प्लेट लगाना अब कॉमर्शियल वाहनों को जरूरी होगा। ऐसा न होने पर उनको फिटनेस सार्टीफिकेट नहीं मिलेगा। इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त ने गुना के आरटीओ समेत दूसरे आरटीओ को भी भेजे हैं। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने गुना आरटीओ से कहा है कि रिफ्लेक्टर और रियल मार्किंग प्लेट न होने पर फिटनेस सार्टीफिकेट किसी भी कामर्शियल वाहन को न दिया जाए। इसके बगैर नए वाहनों का पंजीयन भी नहीं किया जाए।
जानकारों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रात्रि में या सर्दियों के मौसम में कोहरे के समय सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण दूर खड़ेे या दूर से आ रहे वाहनों का दिखाई नहीं पडऩा होता है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए मोटर यान अधिनियम 1989 के नियम 104 के अनुसार 1 अप्रैल 2006 के बाद निर्मित समस्त वाहन, दो पहिया एवं त्रिपहिया वाहनों को छोड़कर के पृष्ठ भाग पर दो लाल रिफ्लेक्टर लगाना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार एन1 तथा एन 2 श्रेणी के वाहनों में अग्र भाग पर सफेद परावर्ती टेप तथा पृष्ठ भाग पर लाल रंग की परावर्ती टेप लगाना आवश्यक है। इसी तरह एम2 तथा एम 3 श्रेणी के वाहन जिनमें यात्री बसें आती हैं को अग्रिम भाग में सफेद तथा पिछले भाग में सम्पूर्ण चौड़ाई की परावर्ती टेप के अतिरिक्त पीले रंग की कम से कम पांच सेमी चौड़ाई की परावर्ती टेप पूरी लम्बाई में लगाने के निर्देश हैं। निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में आगे, पीछे, साइड में मापदंडों के अनुरूप परवर्ती टेप या पेंट लगाने के निर्देश हैं। वाहनों पर लगाई जाने वाली रिफ्लेक्टर टेप एआईएस मापदंडों के अनुरूप है या नहीं यह सुनिश्चित करने परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में एक एसओपी जारी कर इस प्रक्रिया को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।
रिफ्लेक्टर के बगैर पंजीयन नहीं
केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 126 के अंतर्गत अधिकृत एजेन्सी द्वारा अनुमोदित रिफ्लेक्टर/ रेफ्लेक्टिव टेप/रियर मार्किंग प्लेट के अनुभवी विनिमार्ताओं का ही परिवहन विभाग द्वारा पंजीयन किया जाएगा। वाहन निर्माताओं के अधिकृत डीलरों द्वारा वाहन पर लगाए रिफ्लेटर टेप का सार्टीफिकेट पोर्टल के माध्यम से जनरेटर होकर प्रिंट हो सकेगा, सार्टीफिकेट पर वाहन पर लगाए गए रिफ्लेक्टर टेप की विस्तृत जानकारी जैसे लम्बाई, चौड़ाई, रंग, टेप का निर्माण वर्ष, कोड, निर्माता का नाम तथा वाहन की जानकारी भी होगी। जैसे वाहन पंजीयन क्रमांक, चैसिस नम्बर, इंजन नम्बर, वाहन श्रेणी, वाहन की बॉडी का प्रकार आदि अंकित रहेगा। उक्त सार्टीफिकेट पोर्टल पर सदैव उपलब्ध रहेगा। जिसका सत्यापन किसी भी समय किया जा सकता है, सार्टीफिकेट पर क्यूआर भी अंकित रहेगा। वाहन जांच के समय प्रर्वतन अमला/ पुलिस सार्टीफिकेट पर अंकित क्यूआर कोड व पोर्टल के माध्यम से सार्टीफिकेट की जांच कर सार्टीफिकेट की सत्यता जांच कर सकेगा।

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