यूपी में भाजपा सरकार सत्ता में आते ही बीयर और वाइन की दुकानों को अलग-अलग करने का फैसला लिया गया है। जिसके तहत यूपी में शराब और बीयर की दुकान संचालकों को अलग-अलग आवंटित की गई थी। लेकिन सरकार ने 2020-21 में एक बार फिर से इस नीति में बदलाव करने का फैसला लिया है।
जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने बदलाव का फैसला लिया है। अब फिर से बीयर की शॉप वाइन बिक सकेगी। साथ ही प्रदेश में विदेशी शराब, बीयर, देशी शराब व मॉडल शॉप को मिलकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। हालांकि, 2019-20 में आवंटित दुकानों का नवीनीकरण साल 2020-21 के लिए कराया जा सकता है।
वहीं, शराब की दुकान के आवंटन में भी फीस बढ़ोतरी की गई है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि देशी शराब की दुकान के आंवटन में 10 प्रतिशत, विदेशी शराब के लिए 20 प्रतिशत और बीयर की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए 15 प्रतिशत लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है। साथ ही वर्ष 2020-21 में शराब की दुकान पर पीओएस (प्वॉइंट ऑफ सेल) मशीन द्वारा बिक्री को अनिवार्य किया गया है। इससे नकली शराब बेचने वालों पर अंकुश लग जाएगा।