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यह है योग्यता अपर जिला सूचनाधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि जनपद में नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत लोन दिया जाएगा। इसके तहत सीमा लागत उद्योग के लिए 25 लाख और सेवा/उद्यम के लिए 10 लाख रूपये तक लोन मिलेगा। इसके लिए आवेदक ने जनपद में कम से कम तीन वर्ष निवास किया हो। साथ ही उसने किसी भी सरकारी अनुदानयुक्त योजना में लोन न लिया हो। वह सरकारी संस्था/बैंक का डिफाल्टर भी नहीं होना चाहिए। यह भी पढ़ें
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रॉ मैटेरियल के लिए मिलेंगे इतने रुपये उनका कहना है कि योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में जमा कराना होगा। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और विकंलागजन को अंशदान के रूप परियोजना लागत का पांच फीसदी देना होगा। इसके अलावा जनरल वर्ग के आवेदकों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 25 फीसदी और शहरी क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी रॉ मैटेरियल के लिए दी जाएगी। वहीं, विशेष श्रेणी (एससी, एसटी, ओबीसी, महिला व विकलांग) लाभार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 35 और शहरी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तक मार्जिन मनी दिया जाएगा। यह भी पढ़ें