यह भी पढ़े – निरहुआ को मां ने फिर दी सड़क बनवाने की हिदायत, सांसद बोले- बन जाई माई बिल्डरों की 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त दरअसल, संपत्ति की ई-नीलामी के लिए उप्र भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की ओर से बिल्डरों से वसूली के लिए प्रमाण पत्र (आरसी) जारी की गई थी। जिन बिल्डरों ने आरसी का पैसा जमा नहीं किया, उनपर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। इस तरह से रेरा ने बिल्डरों की करीब 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। हालांकि प्रदेश में संपत्तियों को ई-नीलाम करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन पिछले साल ही शासन की ओर से ई-नीलामी का कानून बना दिया गया। जिसके बाद काफी समय संपत्ति की नीलामी कराने के लिए जिला प्रशासन व प्राधिकरण के बीच जद्दोजहद चलती रही।
यह भी पढ़े – कश्मीर का रोमांच अब यूपी में, जल्द इस शहर में चलेंगी ‘शिकारा बोट’ और ‘क्रूज’ छह अक्टूबर से शुरू हुई थी आवेदन प्रक्रिया कुछ सप्ताह तक जिला प्रशासन व प्राधिकरण के बीच चली इस जद्दोजहद के बीच प्राधिकरण ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। हालांकि नीलामी के लिए एडीएम वित्त वंदिता श्रीवास्तव लगातार प्रयासरत थीं। पहले चरण में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिल्डरों की नौ संपत्ति, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिल्डर की तीन संपत्ति, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिल्डर की नौ संपत्ति व यूपीएसआइडीसी के अधिसूचित क्षेत्र में बिल्डर तीन संपत्तियों को नीलाम किया जाना है। वहीं नीलामी के लिए छह अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। जबकि आवेदन की आखिरी तारीख तीन नवंबर है।