ग्रेटर नोएडा

अगर आपके पास है ये डॉक्यूमेंट तो आसानी से मिल जाएगा शस्त्र लाइसेंस

शस्त्र लाइसेंस की यह है प्रक्रिया, ये जरूरी कागजात आवेदन फॉर्म के साथ लगाने जरुरी है।

ग्रेटर नोएडाNov 16, 2018 / 11:12 am

virendra sharma

अगर आपके पास है ये डॉक्यूमेंट तो आसानी से मिल जाएगा शस्त्र लाइसेंस

ग्रेटर नोएडा. शस्त्र लाइसेंस (arms license) के आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2013 से शस्त्र लाइसेंस (gun license) बनवाने की प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली थी। यूपी में अब लोग नए शस्त्र लाइसेंस व विरासत लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं (apply for gun license)। लाइसेंस के आवेदन प्रक्रिया को लेकर लोगों का सवाल रहता है कि आखिर शस्त्र लाइसेंस के लिए कौन से कागजात लगते हैं और कैसे आवेदन होता है(how to apply for arms license in uttar pradesh। हम आपको शस्त्र लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया और अनिवार्य कागजात के बारे में बता रहे है।
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आॅनलाइन भी कर सकते है आवेदन

शस्त्र लाइसेंस (revolver/pistol license) के लिए उत्तर प्रदेश में रोक हटने के बाद में जिला प्रशासन के पास आवेदकों की भीड़ लगने लगी है। आयुध नियमावली 2016 की गाइडलाइन के मुताबिक आवेदन फार्म की प्रक्रिया ऑनलाइन के जरिये पूरी होगी। योगी सरकार की तरफ से अभी तक 2 हजार से अधिक आवेदन जिला कलेक्ट्रेट के असलहा विभाग में जमा हो चुके है।
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ये कागजात करने होंगे जमा

लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म के साथ में पहचान पत्र, आयु, जन्म, जाति प्रमाण के अलावा ID प्रूफ और हेल्थ सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। साथ ही गन की डिटेल देनी भी अनिवार्य है। आपको ये बताना होगा कि कौन सा शस्त्र लेना चाहते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटो और पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न (INOME TAX RETURN) का की पूरी जानकारी जमा करनी होगी। आवेदक को यह भी बताना होगा कि वह बंदूक किस लिए लेना चाहते है।
हैसियत प्रमाण पत्र लगाना है अनिवार्य, नहीं कैंसिल हो जाएगे आवेदन

असलहा विभाग के अधिकारियों की माने तो आवेदन फार्म के साथ में हैसियत प्रमाण पत्र भी लगाना जरुरी है। आपके पास में अगर हैसियत प्रमाण पत्र है तो शस्त्र लाइसेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
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हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने की यह है प्रक्रिया

हैसियत प्रमाण पत्र भी आय, जाति समेत अन्य प्रमाण पत्र की तरह ही बनता है। हैसियत प्रमाण के लिए ये दस्तावेज लगाने होते है। जमीन के दस्तावेज, श्पथ पत्र, खतौनी, संपत्ति की फोटो कॉपी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, टैक्स का नोड्यूज, तहसील की रिपोर्ट, हाउस टैक्स के कागजात लगाने होते है। कलेक्ट्रेट में आवेदन फार्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। उसके बाद में डीएम आॅफिस से यह प्रमाण पत्र जारी होगा। हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
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