ग्रेटर नोएडा

ग्रेटर नोएडा में हुआ ‘मिर्जापुर’ का सीन और बीएसएफ जवान के बेटे की हो गई मौत- देखें वीडियो

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के घोड़ी बछेड़ा गांव में डीजे पर डांस के दौरान युवकों ने की फायरिंग

ग्रेटर नोएडाDec 13, 2018 / 11:21 am

sharad asthana

ग्रेटर नोएडा में हुआ ‘मिर्जापुर’ का सीन और बीएसएफ जवान के बेटे की हो गई मौत- देखें वीडियो

ग्रेटर नोएडा। आपने अगर वेब सीरीज मिर्जापुर (Mirzapur) देखी हो तो उसका पहला एपीसोड याद होगा। उसमें बारात में नाचते समय मुन्‍ना त्रिपाठी खुशी में गोली चलाता है। इसमें गोली लगने से दूल्‍हे की मौत हो जाती है। कुछ इसी तरह का सीन हुआ ग्रेटर नोएडा के घोड़ी-बछेड़ा गांव में। यहां एक सगाई समारोह में डीजे पर डांस करते समय युवकों ने गोली चला दी, जो डांस देख रहे 8वीं के छात्र को जा लगी। इसके बाद गोली लगने से किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में दूल्‍हे समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना दादरी थाना क्षेत्र के घोड़ी-बछेड़ा गांव में बुधवार शाम को हुई है।
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डीजे पर डांस के दौरान तीन युवकों ने चलाई गोली

घोड़ी-बछेड़ा गांव में बुधवार को जगदीश के बेटे सतेंद्र की सगाई थी। इस अवसर पर जश्‍न मनाया जा रहा था। इस दौरान तीन युवक डीजे पर डांस करते हुए फायरिंग करने लगे। वहां पर पड़ोस में रहने वाला 13 साल का गौरव भी मौजूद थे। कक्षा 8 में पढ़ने वाला गौरव डांस देखने लगा। इसी हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली गौरव को लग गई। उसे गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उपचार के दौरान देर रात को उसकी मौत हो गई। गौरव के पिता रूप सिंह बीएसएफ में सिपाही हैं। इस समय वह हरियाणा में तैनात हैं। घटना के समय वह डयूटी पर थे।
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दूल्‍हे और उसके दोस्‍तों पर केस दर्ज

इस मामले में एसपी देहात विनीत जयसवाल के अनुसार, गौरव के पिता ने चार लोगों को नामित करते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया है। इस केस में दूल्‍हे सतेंद्र और उसके तीन दोस्‍तों बिट्टू, भोला व धर्मराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सतेंद्र की शनिवार को शादी होनी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
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हर्ष फायरिंग पर है रोक

हर्ष फायरिंग और अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन के रोकथाम के लिए शासन की ओर से सरकुर्लर भी जारी किया गया है। 2015 में जारी इस सर्कुलर में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने और शस्त्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं। इस मामले में अपराध साबित होने पर छह माह की सजा और 2000 रुपये जुर्माना हो सकता है। ऐसे लोगों का लाइसेंस कैंसल हो जाता है लेकिन बताया जा रहा है क‍ि आरोपी तमंचे से फायरिंग कर रहे थे।

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