GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि GDA की ओर से दिए जाने वाले स्टैंडर्ड डिजाइन पर आवास बनाए जा सकते हैं। प्राइवेट कालोनाइजर भी स्वीकृत लेआउट वाली कालोनी में यह सुविधा दे सकते हैं। GDA की ओर से स्टैंडर्ड डिजाइन दिया जाएगा।
GDA जो डिजाइन देगा उसी के अनुसार निर्माण कराना होगा। लोग अपनी सुविधा के अनुसार अंदर की चीजों का बदलाव करा सकते हैं। लेकिन सेट बैक एवं खुले स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मानक डिजाइन के विपरीत निर्माण के लिए शुल्क जमा करना होगा।
GDA की ओर से बोर्ड से पास होने के बाद संशोधित प्रारूप को शासकीय समिति के पास भेज दिया गया है। उम्मीद है कि नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद शासकीय समिति महायोजना को लेकर बैठक करेगी। शासकीय समिति बैठक से पहले समिति की ओर से इसका अध्ययन किया जाएगा। किसी प्रकार का संशय होने पर जीडीए के अधिकारियों को उपस्थित होकर जानकारी देनी होगी