शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में न्यायालय को बताया गया कि गोरखपुर में भी अमरमणि की संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। आरोपी की संपत्ति का पता लगाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त नगर निगम, SDM सदर गोरखपुर से पत्राचार किया गया है।
नौतनवा और लखनऊ में हो चुकी है कुर्की की कार्रवाई
बस्ती कोतवाल विजय कुमार दुबे की तरफ से न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 अप्रैल को महराजगंज के नौतनवा में स्थित मकान को कुर्क किया जा चुका है। जबकि, 6 जून को लखनऊ के गोमतीनगर योजना के विक्रांत खंड में स्थित 450 वर्ग मीटर की कुल 1.18 करोड़ 80 हजार रुपये मूल्य का भूखंड कुर्क किया गया।
इस तरह अब तक जितनी भी संपत्ति ज्ञात हुई, उसे कुर्क किया जा चुका है। ऐसी दशा में MP-MLA फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने 15 दिन की मोहलत देते हुए 21 जून से पहले गोरखपुर की संपत्ति भी कुर्क करके कुर्की कुलिंदा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
दरअसल, लगातार अदालत से गैर हाजिर रहने की दशा में न्यायालय ने आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
बस्ती कोतवाल विजय कुमार दुबे की तरफ से न्यायालय में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 13 अप्रैल को महराजगंज के नौतनवा में स्थित मकान को कुर्क किया जा चुका है। जबकि, 6 जून को लखनऊ के गोमतीनगर योजना के विक्रांत खंड में स्थित 450 वर्ग मीटर की कुल 1.18 करोड़ 80 हजार रुपये मूल्य का भूखंड कुर्क किया गया।
इस तरह अब तक जितनी भी संपत्ति ज्ञात हुई, उसे कुर्क किया जा चुका है। ऐसी दशा में MP-MLA फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने 15 दिन की मोहलत देते हुए 21 जून से पहले गोरखपुर की संपत्ति भी कुर्क करके कुर्की कुलिंदा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
दरअसल, लगातार अदालत से गैर हाजिर रहने की दशा में न्यायालय ने आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की सभी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
बता दें की 6 दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। इस मामले में कोतवाली थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया था। आरोप है कि लखनऊ के जिस मकान से किडनैप हुआ बच्चा राहुल मिला था, वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि का था। अमरमणि के खिलाफ 24 अक्टूबर 2011 से गैर जमानती वारंट जारी है।
3 नवंबर 2023 को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बस्ती कोतवाली पुलिस को CRPC-82 की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। 16 नवंबर की सुनवाई में पुलिस ने CRPC-82 की कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया, लेकिन न्यायाधीश ने खारिज करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के विरुद्ध कार्य में शिथिलता और लापरवाही का प्रकीर्णवाद दर्ज कर दो दिसंबर को तलब किया था।