बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा जारी सियाम की जानकारी और परिवहन विभाग की सख्ती पर शासन का कहना है कि अगर अभ्यर्थी या उनके स्वजन के नाम से 50 सीसी से कम क्षमता वाला दो पहिया वाहन पंजीकृत है तो बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकता है। लेकिन 50 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। मार्ग दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन ने भी 16 से 18 वर्ष के बच्चों के बिना गियर वाला ड्राइविंग लाइसेंस पर सख्ती बढ़ा दी है। जिले में ही 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों के नाम 50 सीसी से कम क्षमता वाले दो पहिया वाहन नहीं हैं। अगर है भी तो वह किसी के स्वजन के नाम पंजीकृत हैं वह चलने लायक नहीं हैं। फिलहाल गोरखपुर जिले में लाइसेंस बनना लगभग बंद ही हो गया है।