गोंडा

Gonda News: गोंडा में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर आयुक्त की बड़ी कार्रवाई

Gonda News: आयुक्त ने चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हाई कोर्ट ने 2018 में जमीन खाली करने का आदेश दिया था। इसके बाद फाइल दौड़ती रही। लेकिन अतिक्रमण खाली नहीं हो सका।

गोंडाJan 12, 2025 / 10:43 pm

Mahendra Tiwari

आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील

Gonda News: देवीपाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में गोण्डा की जिलाधिकारी को अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मामला जिले की तरबगंज तहसील स्थित ग्राम नगवा का है। जहां सरकारी चारागाह, खलिहान और खाद गड्ढे की जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत की गई है।
Gonda news: गोंडा जिले के तरबगंज तहसील के गांव नगवा के रहने वाले पराग दत्त मिश्रा ने आयुक्त को दिए शिकायती पत्र में बताया कि 28 अगस्त 2018 को उच्च न्यायालय ने उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश जारी किया था। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायत के अनुसार ग्राम प्रधान द्वारा पूर्व में भी कई बार प्रशासन से शिकायत की गई थी। परंतु समस्या जस की तस बनी रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि अवैध कब्जे की जांच कर अविलंब भूमि को कब्जामुक्त कराया जाए। नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।
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न्यायालय के आदेश के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

गौरतलब है कि ग्राम नगवा में चारागाह, खलिहान और खाद गड्ढे की भूमि पर कब्जे की शिकायतें कई वर्षों से लंबित हैं। वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्टआदेश देने के बाद अतिक्रमण नहीं हटा, ग्रामीणों को प्रभावी कार्रवाई का इंतजार है।

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