Gonda News: गोंडा की डीएम का लापरवाह अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध खनन के मामले में खनन अधिकारी को नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिससे हलचल मच गई है। खनन के मामले में डीएम ने स्पष्ट किया है कि जांच के बाद जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Gonda News: गोंडा जिले के रूद्रपुर बिसेन गांव में अवैध मिट्टी खनन को लेकर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने खनन अधिकारी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। खनन अधिकारी के एक मामले में रिपोर्ट को लेकर डीएम ने इसे सतही रिपोर्ट बताया है। अवैध खनन के मामले में उन्होंने निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
Gonda News: डीएम नेहा शर्मा ने देहात कोतवाली के गांव रूद्रपुर विसेन में बिना अनुमति मिट्टी खनन की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए खनन अधिकारी अभय रंजन को नोटिस जारी कर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है।
रूद्रपुर विसेन गांव में अवैध रूप से मिट्टी खनन की शिकायत प्राप्त होने पर खनन अधिकारी को मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु खनन अधिकारी ने बिना किसी गहन जांच के सतही रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। जिसमें अनुमति प्राप्त भूखण्डों में खनन की बात कही गई। शिकायत को आपसी रंजिश से प्रेरित बताया गया। डीएम ने इस रवैये को अत्यंत उदासीन व उपेक्षात्मक बताते हुए कहा है कि खनन जैसे संवेदनशील विषय में विभागीय अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है। कि वह तत्काल मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष जांच करें। तथा यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी अनधिकृत रूप से खनन नही हो रही है।
डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को वैध अनुमति प्राप्त है। तो यह देखना आवश्यक है कि वह खनन अनुज्ञप्ति की शर्तों का पूर्ण पालन हो रहा है। अथवा नहीं। परन्तु संबंधित प्रकरण में खान अधिकारी द्वारा उक्त जिम्मेदारियों की अनदेखी की गई है। जिससे उनकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होते हैं।
डीएम ने खनन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि तत्काल मौके पर जाकर जांच कर यह सुनिश्चित करें कि यदि अनुमति से इतर किसी भी भूखण्ड पर खनन हुआ है। अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही स्पॉट मेमो सहित विस्तृत जांच आख्या 16 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।