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गोंडा

कोर्ट में सुनवाई से पहले महिला खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ी, क्या बोले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह?

Brij Bhushan Singh: यूपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में महिला खिलाड़ी मंगलवार को बयान दर्ज नहीं करा सकी। इसका कारण उसकी तबीयत बिगड़ना बताया गया। मामले की अगली सुनवाई दो दिन बाद यानी 12 सितंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी।

गोंडाSep 10, 2024 / 06:52 pm

Vishnu Bajpai

Brij Bhushan Singh: कोर्ट में सुनवाई से पहले महिला खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ी, क्या बोले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह?

Brij Bhushan Singh: कोर्ट में सुनवाई से पहले महिला खिलाड़ी की तबीयत बिगड़ी, क्या बोले पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह?

Brij Bhushan Singh: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। मंगलवार को यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ महिला पहलवानों से कथित यौन शोषण मामले में सुनवाई होनी थी। इस दौरान महिला शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उसकी मुवक्किल की तबीयत बिगड़ गई है। इसके चलते मंगलवार को वह अपना बयान कोर्ट के समझ दर्ज नहीं करा पाएगी। इसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई दो दिन के लिए टाल दी। अब इस मामले पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी।

महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला

दरअसल, पिछले साल महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने तत्कालीन भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था। 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। पहलवानों का विरोध-प्रदर्शन काफी दिनों तक चला। तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से कई दौर की बात की थी और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया था। जिसके बाद सरकार ने आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में पीटी ऊषा भी शामिल थीं।
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बृजभूषण पर 5 मामलों में तय हो चुके हैं आरोप

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं। जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है। इसी मामले की कोर्ट में सुनवाई जारी है। मंगलवार को शिकायतकर्ता महिला पहलवान के नहीं पहुंचने से दो दिन के लिए इसकी सुनवाई टाल दी गई।

जानें क्या है IPC की धारा 354 और 354डी

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो कोई भी किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है। उसे इस धारा के तहत आरोपी बनाया जाता है। इसके तहत कम से कम एक साल की सजा होती है। हालांकि इस सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोषी आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। यह एक गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है।
जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 354डी के तहत किसी महिला का अनुसरण करने और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संपर्क बनाना अथवा उसपर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना या फिर कोशिश करना। जान बूझकर उसपर कामुक टिप्पणी करना और उसे पोर्नोग्राफी दिखाने पर इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें महिला का पीछा करना भी शामिल है। इस धारा में पहली बार दोष साबित होने पर तीन साल तक कारावास का प्रावधान है। हालांकि कई बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक जेल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है।
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क्या बोले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह?

मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया से बचते नजर आए। हालांकि मीडिया ने इस दौरान उनसे बजरंग पूनिया को लेकर कुछ सवाल पूछे। इसपर उन्होंने कहा “देखो मैं तारीख पर आया हूं। नो कमेंट।” इसपर पत्रकारों ने पूछा कि आपको बोलने के लिए मना किया गया है? इसपर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा “हमको किसी ने मना नहीं किया है। मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तारीख पर आया हूं। अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता।”

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