बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। उन पर छह महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। ऐसे में अब बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती है। बृजभूषण पर महिला की गरिमा का ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। अदालत ने बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए है। जबकि छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बृजभूषण को बरी कर दिया गया। पुलिस ने बीते 15 जून को आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी तथा जान से मारने की धमकी 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआइ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया था।