मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की सदर तहसील के राजस्व ग्राम मोहम्मदपुर पट्टी में बेटों के नाम से आलीशान होटल बनवा रखा है। प्रशासन का आरोप है कि होटल के लिये जमीन की खरीद फरोख्त फर्जी तरीके से की गई है। इसमें घोर अनियमिततता बरती गई और नियमों को ताक पर रखते हुए रजिस्ट्री करायी गयी। प्रशासन ने दावा किया था कि उसे जांच के दौरान दस्तावेजों में कई खामियां भी मिली हैं। आरोप है कि जमीन को फर्जी तरीके से अनधिकृत तीन लोगों से बैनामा करा लिया गया।
इसी बीच 19 सितंबर को मुख्तार अंसारी के होटल की जमीन की खरीद फरोख्त में अनियमितता व फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने और होटल बनवाने के आरोप में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी, बेटे नेशनल शूटर अब्बास अंसारी व उमर अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में गाजीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया।
इसके बाद से लगातार मामले की सुनवाई चल रही थी और आखिरकार एसडीएम की कोर्ट ने होटल को अवैध बताते हुए उसे गिराने का आदेश दे दिया है। हालांकि कोर्ट की ओर से इतनी रियायत दी गई है कि अगर सात दिन के भीतर परिवार खुद इसे जमींदोज कर देता है तो ठीक वर्ना प्रशासन इसे ध्वस्त करने में आने वाला खर्च भी वसूल करेगा।
बताते चलें कि पुलिस ने मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार पर शिकंजा कस दिया है। उनकी पत्नी अफशां अंसारी, बेटे अब्बास अंसारी व उमर अंसारी और दो साले शरजील रजा और अनवर शहजाद पर 25-25 हजार का ईनाम घोषित किया गया है। पत्नी और दो सालों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ में वारंट बी जारी हुआ है तो आजमगढ़ में गैंगस्टर लगा दिया गया है।