उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेटियों के हाथ पीले कराने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कराई जाती है। इस योजना में नवविवाहित जोड़े को 51000 रुपए का लाभांश दिया जाता है। इसमें लाभार्थी को 10000 रुपए नगद, 6000 रुपए का सामान और शादी में खर्च और 35000 रुपए उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किये जाते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें
यूपी में 51 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिल रहे हैं 500 रुपए, घर बैठे बनवाएं बनवाएं वृद्धा पेंशन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता– उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
– योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों को दिया जाता है
– इस योजना में नए जोड़ों के साथ-साथ विधवा या तलाकशुदा जोड़ों को भी सहायता राशि दी जाती है
– लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के होने चाहिए
– योजना में कम से कम 10 जोड़ों को सम्मिलित किया जाएगा
– विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए
जरूरी कागजात
– मूल निवास प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– आधार कार्ड
– वोटरकार्ड
– पासपोर्ट साइज फोटो
– पैन कार्ड
– मूल निवास प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– आधार कार्ड
– वोटरकार्ड
– पासपोर्ट साइज फोटो
– पैन कार्ड
यह भी पढ़ें