गाजीपुर

मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के बाद पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज, 25-25 हजार का है ईनाम

गाजीपुर में गजल होटल की जमीन खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़े का मामला
इस मामले में मुख्तार की पत्नी व दोनों बेटों समेत 12 के खिलाफ है एफआईआर
दोनों बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी दिसंबर में ही कोर्ट ने खारिज कर दी थी

गाजीपुरJan 05, 2021 / 03:19 pm

रफतउद्दीन फरीद

मुख्तार अंसारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

गाजीपुर. पंजाब की जेल में बंद बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) परिवार को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। गाजीपुर में अवैध होटल के मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी (Mukhtar Ansari Wife) की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके पहले दिसंबर माह में इसी मामले में दोनों बेटोें अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) और उमर अंसारी (Umar ansari) की अग्रिम जमानत अर्जी जमानत नामंजूर हो चुकी है। तीनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित है।

इसे भी पढ़ें- मुख्तार अंसारी तीन मामलों में कोर्ट से बरी, दोनों बेटों की मुश्किलें बढ़ी, अग्रिम जमानत नामंजूर

गाजीपुर के महुआबाग में योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के जिस आलीशान गजल होटल (Hotel Gazal Demolished) को ध्वस्त किया है। आरोप है कि उसे बनाने के लिये होटल की जमीन खरीद-फरोख्त में फर्जीवाड़ा किया गया है और निर्माण भी मानकों के ताक पर रखकर किया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी की पत्नी व उनके दोनों बेटों समेत 12 लोगों के खिलाफ गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है।

इसे भी पढ़ें- योगी सरकार गिराएगी मुख्तार अंसारी का करोड़ों का आलीशान होटल, एक सप्ताह में खुद नहीं गिराया तो वसूलेगी खर्च

इसी मामले में दिसंबर में स्थानीय अदालत ने आरोपी अब्बास अंसारी व उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज (Interim Bail Application Rejected) कर दिया। इसी मामले में गिरफ्तार सादिक हुसैन की जमानत अर्जी भी कोर्ट द्वारा नामंजूर कर दी गई। अब इस मामले में अग्रिम मुख्तार की पत्नी की पत्नी अफशां अंसारी की ओर से बीते 24 दिसंबर को अपर सत्र न्यायिक तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर की अदालत में अग्रिम जमानत के लिये अर्जी दाखिल की गई थी।

इसे भी पढ़ें- मुख्तार अंसाारी के होटल गजल पर भी चला बुलडोजर, जानिये क्यों तोड़ा जा रहा है

उनकी अर्जी पर सुनवाई के लिये 4 जनवरी की तिथि तय की गई थी। सोमवार को इसपर सुवनाई करते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने मीडिया को बताया है कि होटल की जमान रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा (Fraud) के आरोप में अफशां अंसारी व उनके बेटों समेत 12 लोगों पर मामला दर्ज है।

By Alok Tripathi

Hindi News / Ghazipur / मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के बाद पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज, 25-25 हजार का है ईनाम

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.