गाजीपुर

Mukhtar Ansari: बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं, 127 करोड़ की संप‌त्ति पर कसा शिकंजा

Mukhtar Ansari: उत्‍तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस जारी किया है। साथ ही 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।

गाजीपुरApr 26, 2023 / 05:50 pm

Aman Pandey

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी 26 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है।

बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आयकर विभाग ने 127 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति के मामले में मुख्तार को नोटिस जारी किया है। बांदा जेल में यह नोटिस सर्व कराते हुए आयकर विभाग ने करीब एक दर्जन सवाल पूछे हैं। यह जमीन एक करोड़ 29 लाख रुपये में गणेश दत्त मिश्रा ने खरीदी थी, लेकिन इसके लिए गणेश ने जिस कंपनी से लोन लिया था, उस कंपनी में मुख्तार के परिजन ही डायरेक्टर हैं। ऐसे में आयकर विभाग मुख्तार के साथ गणेश दत्त के संबंधों को भी समझने का प्रयास कर रहा है।
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आयकर विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन भले ही गणेश दत्त मिश्रा नामक व्यक्ति ने एक करोड़ 29 लाख रुपये में खरीदी है, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि इतना पैसा एक बार में खर्च कर सके। विभाग की टीम ने जांच की तो पता चला कि उसने जमीन खरीदने के लिए जिस कंपनी से लोन लिया था, उसमें मुख्तार के परिवार के लोग निदेशक और शेयर होल्डर हैं। इनमें एक शेयर होल्डर मोहम्मद सुहेब मुजाहिद भी है। उसे फर्जी एंबुलेंस मामले में पहले ही मुख्तार के साथ चार्जशीट किया गया है। ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि यह कंपनी भी मुख्तार की ही है।
मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी पर भी शिकंजा
आयकर विभाग के मुताबिक, इन कंपनियों में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी किसी ना किसी तौर पर जुड़ी हुई हैं। जिससे पता चलता है कि यह बेनामी प्रॉपर्टी किसी ना किसी रूप में मुख्तार अंसारी की ही है। ध्यान रहे कि अफशा अंसारी पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इनाम घोषित किया हुआ है और वह फिलहाल फरार बताई गई हैं।
गणेश दत्त मिश्रा से संबंध के बारे में पूछा
आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी को जारी नोटिस में इस संपत्ति को खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई रकम का श्रोत भी पूछा है। इसी के साथ गणेश दत्त मिश्रा से उसके संबंधों के बारे में पूछा गया है। इसके लिए आयकर विभाग ने मुख्तार को एक सप्ताह का समय दिया है। चेतावनी दी है कि समय से जवाब नहीं मिलने या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इस संपत्ति को गाजे बाजे के साथ कुर्क कर लिया जाएगा।

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