इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा अफजाल अंसारी के 4 साल की कैद की सजा पर बड़ा फैसला सुनाया है। इसके पहले हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि 2005 में कृष्ण नंद राय हत्याकांड के बाद अफजाल अंसारी पर भाई मुख्तार अंसारी के साथ ही गैंगस्टर लगा दिया गया था।
बाद में गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अफजाल अंसारी पर 4 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद उन्हें संसद के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। चूंकि सजा 4 साल की थी इसलिए वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो गए थे। बाद में इस सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उनको जमानत तो दे दी थी पर सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। अफजाल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले का निस्तारण करने का आदेश 30 जून तक दिया था।
अफजाल ने कोर्ट से सजा रद्द करने की मांग की थी,वहीं कृष्णानंद राय के बेटे पियूष राय और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सजा को बरकरार रखने की मांग की थी।
आपको बता दें कि अफजाल अंसारी इस समय गाजीपुर से सपा सांसद है।