पुलिस ने क्या कहा?
डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया, “कमिश्नरेट में धारा-163 लगी हुई है। ऐसे में किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन, बैठक तथा पंचायत करने पर पाबंदी है। साथ ही पांच या पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है। रविवार को डासना देवी मंदिर पर प्रस्तावित महापंचायत की पुलिस द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद लोग महापंचायत में शामिल होने पहुंचे।”उन्होंने आगे बताया, “लोगों से धारा-163 लगी होने का हवाला देते हुए वापस लौटने के लिए कहा गया। जिन लोगों ने जबरन मंदिर की तरफ जाने का प्रयास किया, उन्हें हिरासत में लेकर वाहन द्वारा पुलिस लाइन भिजवा दिया गया। महापंचायत में पहुंचे कुल 92 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें देर शाम रिहा कर दिया गया।”
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