बता दें कि गाजियाबाद जिले में इससे पहले 10 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन अब 1 सितंबर से 28 अक्टूबर तक फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और सीडीएस की परीक्षा भी हैं। इसके अलावा सितंबर में 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी है।
अक्टूबर में ईद और दिवाली समेत पड़ रहे ये त्योहार इसी तरह अक्टूबर में 2 को गांधी जयंती, 4 अक्टूबर को महानवमी, 5 अक्टूबर को विजयदशमी, 9 अक्टूबर को ईद ए मिलाद, 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 24 अक्टूबर को दीपावली, 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैया दूज का पर्व भी है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए जाने के साथ-साथ शांति व्यवस्था को कायम करने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लगाए जाने का आदेश जारी किया है।
उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं होंगे राजनीतिक और धार्मिक आयोजन जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था की तरफ से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। मौखिक और लिखित रूप से किसी भी प्रकार के नारेबाजी और भ्रामक प्रचार पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सभा सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी बिना उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के संपन्न नहीं होगा।