
माफिया मुख्तार अंसारी कपिलदेव सिंह हत्या।
Mukhtar Ansari: बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को गुरुवार को गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया। कल इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। मुख्तार के वकील लियाकत अली ने कोर्ट में सुनवाई के बाद बताया कि गैंगस्टर मामले में गुरुवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी एवं दूसरे आरोपी सोनू यादव को दोषी करार दिया है। आज सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है। मुख्तार पर करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में गैंग चार्ट में कपिल सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला शामिल है। मुख्तार अंसारीपिछले 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में दोष मुक्त हो चुका है।
मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में केस चल रहा
करण्डा थाना क्षेत्र के सुआपुर के कपिल देव सिंह हत्या मामले से जुड़ा गैंगेस्टर केस चल रहा है। मुख्तार को कपिलदेव सिंह हत्याकांड में साजिश करने का आरोपी बनाया गया है। लगभग 14 साल पूर्व करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर में कपिल देव सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी।
2010 में मुकदमा किया गया था दर्ज
आरोप है कि मुख्तार ने जेल में रहते हुए कपिल देव सिंह की हत्या करवाई थी। इस हत्या के बाद साल 2010 में मुख्तार पर गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके गैंग चार्ट में कपिलदेव हत्या कांड और मुहम्मदाबाद में दर्ज हुए एक अन्य हत्या के प्रयास का मामला शामिल किया गया था।
Updated on:
26 Oct 2023 05:26 pm
Published on:
26 Oct 2023 05:25 pm
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