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दरअसल, दिल्ली में 2012 से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम लागू है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ दिखाई देंगे। इस संबंध में गाजियाबाद एआरटीओ (ARTO) प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अब उत्तर प्रदेश में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर चलना अनिवार्य होगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट लगने के बाद वाहन पूरी तरह सुरक्षित होगा और यदि वह चोरी भी हो गया तो जल्द से जल्द पहचाना जा सकेगा। इन्हें बनाने के लिए कुछ कंपनियां अधिकृत की गई हैं। हर वाहन निर्माता कंपनी ने पहले से ही इन कंपनियों में से एक को चुन रखा है। High Security Number Plate बनवाने की प्रक्रिया एआरटीओ ने बताया कि इसके लिए विभाग ने www.bookmyhsrp.com नाम से एक पोर्टल तैयार किया है। सबसे पहले वाहन मालिक को www.bookmyhsrp.com पर जाकर उत्तर प्रदेश चुनना होगा। इसके बाद जिस कंपनी का वाहन है उस कंपनी को क्लिक करना होगा। उसमें नजदीकी डीलर्स का नाम नजर आएंगे। वहां जाकर अपने वाहन की डिटेल भरनी होगी। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेेट की फीस भी ऑनलाइन ही भरनी होगी। इस प्रक्रिया के बाद फाॅर्म में भरे गए डीलर्स के पास जाना होगा। डीलर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएगा।