गाज़ियाबाद

दिल्ली में एंट्री करने से पहले गाड़ी में लगवा लें High Security Number Plate, नहीं तो कटेगा 5500 का चालान

Highlights
– हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट को लेकर दिल्ली में काटे जा रहे वाहनाें के चालान
– 15 दिसंबर से दिल्ली में लागू हुआ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर नियम
– यूपी में पंजीकृत वाहनों को मिल रही छूट

गाज़ियाबादDec 17, 2020 / 12:58 pm

lokesh verma

गाजियाबाद. अगर आप गाजियाबाद (Ghaziabad) या नोएडा (Noida) से दिल्ली (Delhi) जा रहे हैं और वाहन में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट (HSRP) भी नहीं है सावधान हो जाएं। क्योंकि नए नियम के तहत आपका 5500 रुपए का चालान काटा जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट (High Security number plate) को लेकर दिल्ली में जगह-जगह चेकिंग हो रही है और वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में नोएडा-गाजियाबाद समेत आसपास के जिलों के लोगों को दिल्ली जाना काफी महंगा पड़ सकता है। इसलिए पहले अपने वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाएं और उसके बाद ही उसे लेकर दिल्ली में एंट्री करें तो बेहतर होगा।
यह भी पढ़ें- काबू में कोरोना: Noida में 9 महीने बाद मिले सबसे कम संक्रमित

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। 15 दिसंबर से दिल्ली में लागू हुए इस नियम के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर 5500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फिलहाल यह कार्रवाई दिल्ली में रजिस्टर्ड चार पहिया वाहन चालकों के खिलाफ ही की जा रही है। ऐसे में दिल्ली से सटे यूपी के नाेएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ के लोगों को चालान कटने का डर सताने लगा है, क्योंकि यहां के लोगों के पास बड़ी संख्या में दिल्ली नंबर के वाहन हैं।
इन वाहनों को छूट

अगर आप अपने वाहन के साथ दिल्ली जा रहे हैं और आपका वाहन उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है तो आपको कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को फिलहाल छूट दी जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली में पंजीकृत उन वाहनों का भी चालान नहीं किया जा रहा है, जिन्हाेंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया है। ऐसे लोगों को आवेदन स्लिप दिखाने पर छोड़ा जा रहा है।
ऐसे लगवाएं हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट

हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आपको अपनी कंपनी के नजदीकी शोरूम पर जाना होगा। जहां आप हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस संबंध में गौतमबुद्ध नगर एआरटीओ एके पांडे ने बताया कि नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए शोरूम पर जाकर इसे लगवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले के लगभग 60 प्रतिशत वाहन शोरूम पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की सुविधा मिल रही है।
यह भी पढ़ें- कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटी, पिछले 24 घंटों में मिले केवल 1277 नए केस, 1765 लोग डिस्चार्ज

Hindi News / Ghaziabad / दिल्ली में एंट्री करने से पहले गाड़ी में लगवा लें High Security Number Plate, नहीं तो कटेगा 5500 का चालान

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.