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GDA Housing Scheme: अब एनसीआर में घर खरीदने का आपका सपना होगा पूरा, बस करना होगा ये काम

इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय स्तर पर आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद लॉटरी या फिर ड्रॉ के जरिए भवनों का आवंटन किया जाएगा। इसकी जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए प्राप्त की जा सकती है।

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अगर आप किराए के मकान में रहकर थक गए हैं और आपका भी सपना है की आपका अपना घर एनसीआर में हो तो अब आपका ये सपना पूरा होने वाला है। गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (Ghaziabad Development Authority) आपको एक मौका दे रहा है यहां अपना घर बनाने का। दरअसल, इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना (Indraprastha Housing Scheme) में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 250 भवनों की योजना की जांच की गई है। वहीं आवेदन करने के लिए आपको जीडीए ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) किए जाएंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 मई है।

कमजोर वर्ग के लिए लांच को योजना

बता दें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कमजोर वर्ग के लोगों को देखते हुए दिल्ली से सटे हुए इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना को लांच किया है। योजना के तहत चार मंजिला भवन बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है तो भवनों के लिए जनहित पोर्टल https://janhit.upda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक जोडीए की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

ये लोग होंगे योजना के पात्र

यहां ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस योजना का लाभ उन्हें हो मिल सकता है जो गाजियाबाद का निवासी हो और उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा हो। इसके अलावा आवेदनकर्ता के पास या उसकी पत्नी, और अविवाहित बच्चों के पास कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनों के लिए तीन लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। साथ ही सरकारी आय प्रमाण-पत्र लगाना भी अनिवार्य होगा।

इतना होगा पंजीकरण शुल्क

जो लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के भवनों के लिए आवेदन करेंगे उनमें आरक्षित वर्ग के लोगों को 34400 रुपये और सामान्य वर्ग के लोगों को 67750 रुपये पंजीकरण शुल्क आवेदन फार्म के साथ जमा कराना होगा। हालांकि आवेदन कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी और प्रक्रिया साथ ही जरूरी दस्तावेजों की जानकारी के लिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए प्राप्त की जा सकती है।

आवदेन के बाद होगी जांच

उधर, आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभागीय स्तर पर आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद लॉटरी या फिर ड्रॉ के जरिए भवनों का आवंटन किया जाएगा। आवंटन में अनुसूचित जाति के आवेदकों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को दो प्रतिशत और अन्य पिछड़ा न वर्ग के आवेदकों को 27 फीसदी की वरीयता का दी जाएगी। वहीं दिव्यांगजनों को पांच फीसदी, वरिष्‍ठ नागरिकों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।