कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा पीड़ित का कहना है कि मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का कहना है कि टिकट का अमाउंट 2 लाख 10 हजार रुपये है। लेकिन वह रकम कंपनी की तरफ से लौटाई नहीं जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, न्यू अशोक नगर निवासी आलोक गोयल ने 16 फरवरी 2019 को अपने छोटे भाई और उसके परिवार के सदस्यों के लिए यूनाइटेड किंगडम (UK) से भारत के लिए 4 अगस्त की टिकट बुक कराई थी। आलोक गोयल ने बताया कि उसी दौरान इंडिया से वापस यूके जाने की टिकट बुक कराई गई थी। इसके एवज में उन्होंने जेट एयरवेज को 2 लाख 10 रुपये चुकाए थे। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को जेट एयरवेज की तरफ से फ्लाइट कैंसल होने की जानकारी दी गई। फ्लाइट कैंसल होने के बाद में दूसरी एयरलाइंस से भाई के लिए टिकट बुक की गई। रकम वापस न मिलने पर कोर्ट से लगाई गुहार आरोप है कि फ्लाइट कैंसल होने के बाद उन्हें टिकट की रकम वापस नहीं की गई। कई बार कंपनी से गुहार भी लगाई थी। उसके बाद में जेट एयरवेज को नोटिस भी भेजा, लेकिन अभी तक रकम नहीं लौटाई गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर शनिवार को जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश अग्रवाल और गोआईबीबो के डायरेक्टर संजय भसीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सिहानी गेट थाना प्रभारी गजेंद्र पाल सिंह का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।