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बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में दर्जनभर सामुदायिक केंद्रों के साथ दर्जनों निजी मैरिज होम हैं। जहां पहले से बुकिंग करवाकर शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों में आयोजकों की ओर से धड़ल्ले से प्लास्टिक के बर्तन जैसे गिलास, प्लेट और चम्मच आदि का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि नगर निगम ने इन बर्तनों के साथ ही पाॅलीथिन पर पहले से ही रोक लगा रखी है। इन कार्यक्रमों में प्लास्टिक और पॉलीथिन के उपयोग के कारण सड़कों और नालों में गंदगी हो जाती है, जिन्हें साफ करने में निगम कर्मियों को काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में नाले-नालियों की गंदगी सड़कों पर आ जाती है और बीमारियों का सबब बनती है। खेलो पत्रिका Flash Bag NaMo9 Contest और जीतें आकर्षक इनाम, कॉन्टेस्ट मे शामिल होने के लिए http://flashbag.patrika.com पर विजिट करें। इसी को देखते हुए अब निगम ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नगर निगम ने सामुदायिक केंद्रों और निजी मैरिज होम संचालकों चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अब बुकिंग से पहले आयोजकों को एक शपथ पत्र निगम को देना होगा। जिसमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि कार्यक्रम में प्लास्टिक के बर्तन और पॉलीथिन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के तहत किसी तरह की गंदगी भी नहीं की जाएगी। इसके बाद ही निगम कार्यक्रम की अऩुमति देगा।
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निगम अधिकारियों के मुताबिक, निगम की एक टीम कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेगी। इस दौरान निगम को कार्यक्रम स्थल पर प्लास्टिक के बर्तनों या पॉलीथिन का इस्तेमाल होता मिला तो कार्यक्रम को बीच में ही बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उक्त सामग्री को जब्त करते हुए आयोजनकर्ता पर 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। निगम आयुक्त ने बताया कि अब नगर निगम के पार्कों में भी किसी को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। UP News से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Uttar Pradesh Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..