यह भी पढ़ें: CG Bijli Vibhag Bharti 2024: छत्तीसगढ़ पावर कंपनी में हो रही असिस्टेंट इंजीनियर की बंपर भर्ती, जानें आवेदन करने की आखिरी तारीख यह नोटिस भी कोर्ट को गुमराह करते हुए लोक अदालत के माध्यम से भेजा गया। नोटिस में 22 हजार 404 रुपये की राशि बकाया होने की बात कहते हुए 21 सितंबर को लोक अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर आपने बिल जमा कर दिया है तो उसकी पावती अपने साथ लेकर आवे।
BIjli Bill: बकाया बिल की कहानी
यह बिल मैनपुर डिवीजन से आमदी में लगे व्यावसायिक कनेक्शन के लिए जारी किया गया है, जो कि 7 साल पहले का है। इस बिल को उपभोक्ता हेमचंद देवांगन के द्वारा 19 सितंबर 2017 को जमा कर दिया गया था। इसकी पावती उन्होंने संभाल कर रखी हुई थी। सवाल यह उठता है कि अगर उनके पास इसकी रसीद नहीं होती, तो उनकी सुनवाई कौन करता और उन्हें पैसा जमा करने के बावजूद दोबारा 22 हजार 404 रुपए जमा करने पड़ जाते।
मामले को लेकर जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि 7 साल पुराना मामला होने के चलते उस वक्त कौन व्यक्ति था, किसने पैसा जमा किया है, यह उन्हें नहीं पता।
उपभोक्ता के द्वारा दिखाई गई रसीद असली है और उन्होंने बिजली विभाग में पैसा जमा किया है। अब यह मामला जांच के बाद ही पता चलेगा कि उनके द्वारा पैसा जमा किए जाने के बावजूद नोटिस क्यों भेजा गया।