इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए और वहां लॉगइन करें। अगर यहां आपका अकाउंट नहीं बना तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। इसके बाद लॉगिंन करते ही एक पेज ओपेन होगा, जिसके ऊपर दिए ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग को क्लिक करें। यहां प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे सेलेक्ट करें और अपना आधार नंबर व कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे दिए लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका पैन नंबर आधार नंबर से जुड़ जाएगा और आपको कही भटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से आधार कार्ड पर सुनवाई चल रही थी, जिसपर अपना फैसला सुनाते हुए साफ कहा था कि अब बैंक अकाउंट, मोबाइल और स्कूल में एडमिशन, CBSE, NEET में आधार की जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 महीने से ज्यादा का डाटा नहीं रखा जा सकता है।