पत्रिका न्यूज नेटवर्कफिरोजाबाद। शुक्रवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर जितले भर में शादी समारोह होंगे लेकिन यदि आपके घर में शादी है और बाल विवाह करने जा रहे हैं तो शादी करने से पहले इस खबर को जरूर पढ़ लें। बाल विवाह कराने के आरोप में आपको जेल भी हो सकती है। प्रशासन बाल विवाह को लेकर शादी विवाह के आयोजनों पर नजर रखेगा।
यह भी पढ़ें— बच्चे को दवा दिलवाने जा रहे थे माता—पिता, पुलिस ने काट दिया चालान, जमकर हंगामा दो वर्ष को हो सकता है कारावासजिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ प्रज्ञा शंकर तिवारी ने जानकारी देते हुये कहा कि 14 मई को अक्षय तृतीया है। इस दिन बाल विवाह अधिक होने की संभावना रहती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह कानूनी अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करते हुए अथवा कराते हुए पाया जाता है तो उसे दो वर्ष का कठोर कारावास या एक लाख रूपये या दोनों का जुर्माना हो सकता है। अतः बाल विवाह जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए जिले में बाल विवाह टास्क फोर्स के माध्यम से संभावित बाल विवाह पर निगरानी रखी जाएगी।
यह भी पढ़ें— पंचायत चुनाव: जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट, दो घायल बाल विवाह को रोकेंगी निगरानी समितिबाल विवाह रोकने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टॉप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र, चाइल्ड लाइन व स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं। संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का शादी करता है तो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है या 14 मई को विवाह प्रस्तावित है तो बच्चे, रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोग सूचना दे सकते हैं। जिनका नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए प्रभावी डीपीओ के मोबाइल नंबर 7518024064 तथा बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ के मोबाइल नंबर 8477036900 पर सूचना दी जा सकती है। साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 पर भी जानकारी दे सकते है।