उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में 18 साल बाद लड़की को शादी की उम्र में 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन, शादी के लिए उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार से 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी।
SBI Wecare और LIC PMVVY में हर महीने मिलेगी Pension, जानें Latest Interest Rates
योजना का मकसद
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करना है, जो पैसों की तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी समय पर या ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं।इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी।
कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ केवल यूपी के मूल निवासी ले सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण इलाकों के परिवार की आमदनी 46,080 रुपये और शहरी परिवार की सालाना आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस पैसे को तभी निकला जा सकता है जब बेटी की शादी हो। यूपी विवाह अनुदान योजना के तहत आवेदन शादी के 90 दिन पहले या फिर 90 दिन बाद तक ही किया जा सकता है।
बिना डेबिट कार्ड भी ATM से निकाल सकेंगे कैश, इन बैंकों में मिल रही ये सुविधा
यहां करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर नए रजिस्ट्रेशन के ऑपशन के नीचे आपको अपनी जाति के अनुसार नीचे दिए गए विकल्प में से एक विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।