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आज से बदल गए ये 10 नियम, फौरन जान लें नहीं तो लग सकता है तगड़ा झटका

ट्रैफिक नियमों से लेकर बैंकिंग नियमों में एक सितंबर से कई बदलाव।
डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने उठाया कदम।
कुछ नियमों से आपको होगा फायदा तो कुछ से लग सकता है झटका।

Sep 01, 2019 / 08:33 am

Ashutosh Verma

नई दिल्ली। आज सितंबर माह का पहला दिन है और इसी के आम-आदमी के दैनिक जीवन से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव हो गया है। ऐसे में यदि आप भी इन नियमों में बदलाव को नहीं जानेंगे तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। इनमें से कुछ नियमों की वजह से आपको फायदा होगा तो वहीं कुछ से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज रविवार यानी 1 सितंबर से ट्रैफिक से लेकर बैंकिंग, बीमा व टैक्स तक से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव कर दिया गया है। आइये जानते हैं इनके बारे में।

1. एक सितंबर से ट्रैफिक के नियमों में कई बदलाव कर दिये गये हैं। आज से यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है, जोकि पहले मात्र 100 रुपये ही था। साथ ही, लाल बत्ती को नजरअंदाज कर आगे बढऩे पर आपको आज से 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये वसूला जायेगा। शराब का सेवन कर यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो इसका जुर्माना भी 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।

दोपहिया वाहन चालने वालों के लिए आज से यह ध्यान देना होगा, नहीं तो 100 रुपये की जगह अब 500 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर दूसरी बार हेलमेट नहीं पहनते हैं तो यह जुर्माना बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया जायेगा।

नाबालिग को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट के 199 A में एक नया सेक्शन बना है। उसमें अगर यातायात नियम तोड़ते नाबालिग पाया गया तो कार मालिक या अभिभावक पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।?


2. अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो फाइन देकर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इस दौरान रिटर्न फाइल करने पर आप कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे.


3. सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से निकासी के नियमों में भी बदलाव किया है, जिसे आज से लागू भी कर दिया गया है। इस नये नियम के तहत यदि आप अपने बैंक खाते से एक साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी करते हैं तो इसपर आपको 2 फीसदी का टीडीएस भी देना होगा।


4. इसके साथ ही आज से जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा, तोडफ़ोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।


5. आज से देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बड़े बैंकों ने अपने ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक कर दिया है। इससे एक ग्राहक के तौर पर आपको कम ब्यज देना होगा। सके अलावा सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू होगी।

6. आज से स्टेट बैंक का ऑटो लोन और होम लोन को भी लिंक कर दिया गया है। रेपो रेट से लिंक होगा। एसबीआई ने होम लोन की ब्याज दर में 0.20 फीसदी की कटौती की है। इसके बाद अब होम लोन पर एसबीआई की ब्याज दर 8.05 फीसदी होगी।


7. यदि आपने अभी तक पेटीएम, गूगल पे, फोन समेत अन्य मोबाइल वॉलेट का केवाईसी पूरा नहीं किया है तो यह आज से बंद हो जायेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को नोटिस भेजा है।


8. आज से ऑनलाइन टिकट बुक कराना भी महंगा हो गया है। रेलवे में स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपये सर्विस चार्ज, एसी क्लास के लिए सर्विस चार्ज 40 रुपये, भीम एप्लीकेशन से भुगतान करने पर स्लीपर के लिए सर्विस चार्ज 10 रुपये और एसी के लिए सर्विस चार्ज 20 रुपये लगेगा।


9. वर्तमान में सभी बैंक 10 बजे खुलते हैं। लेकिन, नये नियम के मुताबिक, बैंक सुबह 9 बजे खुलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग डिवीजन ने सभी सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया है।


10. एक सितंबर यानी आज से बैंकों को अधिकतम 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। केंद्र सरकार इस संबंध में बैंको को गाइडलाइन जारी कर चुकी है।

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