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अभी तक नहीं मिला है Income Tax Refund तो यह हो सकते हैं देरी कारण

गलत जानकारी और Account Number डालने से Cancle हो सकता है Tax Refund Form
Income Tax Return दाखिल करने के बाद 45 दिनों तक का लग जाता है समय

Jul 26, 2020 / 11:12 am

Saurabh Sharma

Tax refund has not been received yet, this may be the reason for delay

नई दिल्ली। आयकर विभाग ( Income Tax Department ) द्वारा 17 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार 8 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक 19.79 लाख टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) को 24,603 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के कारण लोगों की आर्थिक समस्या को देखते हुए विभाग देश के टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द टैक्स रिफंड ( Income Tax Refund ) कर रहा है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक अपने रिफंड का इंतजार है। अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) समय की एक निश्चित अवधि के भीतर दाखिल किया है और अभी भी अपने टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आइए आपको भी बताते हैं देरी के क्या कारण हो सकते हैं।

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टैक्स रिफंड के देरी के संभावित कारण
आईटीआर प्रोंसेसिंग के बाद लगभग टैक्स रिफंड आने में करीब एक महीने का समय आमतौर पर लगता है। मीडिया रिपोर्ट में टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस प्रोवाइडर होस्टबुक लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष, कपिल राणा के अनुसार सामान्य रूप से सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेक्टर से आईटीआर के प्रोसेंसिंग को पूरा होने में 20 से 45 दिनों समय लग जाता है। 5 लाख रुपए तक के रिफंड क्लेम के लिए टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी होने के पांच से सात दिनों के भीतर डायरेक्ट बैंक क्रेडिट मिल जाता है। वैसे टैक्स रिफंड की देरी के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में कर विभाग कोई स्पष्टीकरण या प्रश्न उठाता है तो उससे भी देरी हो सकती है।

रोक दिया जाता है रिफंड
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एकेएम ग्लोबल की डायरेक्टर ( डायरेक्ट टैक्स ) शिल्पा भाटिया के अनुसार रिफंड आमतौर पर संबंधित वर्ष के लिए चल रहे आंकलन या आईटीआर और डिपार्टमेंट के पास मौजूद जानकारी में फर्क देखने को मिलता है तो रिफंड को रोक दिया जाता है। यदि आपको अपने मेल पर टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई क्वेरी मिलती है तो उसका जवाब बिना किसी देरी के देना काफी जरूरी है। वहीं आईटीआर फॉर्म में गलत बैंक खाता लिखने जैसी आसान गलतियां भी रिफंड में देरी का कारण हो सकती हैं। इसलिए, यदि आपने आईटीआर फॉर्म में गलत अकाउंट नंबर दिया है तो आप इसे ऑनलाइन भी बदल सकते हैं।

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यहां से चेक करें टैक्स रिफंड का स्टेटस
– www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।
– पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर लॉगइन करना होगा।
– ‘रिव्यू रिटन्र्स/फॉम्र्स’ पर क्लिक कर ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘इनकम टैक्स रिटन्र्स’ सेलेक्ट करना होगा।
– असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना होगा, जिसका आप रिफंड चेक करना चाहते हैं। – आपको अपने एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना होगा।
– आपको स्क्रीन पर एक एक पॉप-अप दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन के बारे में जानकारी देगा।
– साथ ही असेसमेंट ईयर, स्टेटस, रिफंड कैंसल के कारण और पेमेंट के तरीके भी जानकारी देगा।

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एनएसडीएल वेबसाइट से चेक करें रिफंड स्टेटस
– टैक्स रिफंड की स्थिति को एनएसडीएल वेबसाइट पर भी चेक किया जा सकता है।
– विभाग को रिफंड भेजे जाने के 10 दिन बाद वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस आ जाता है।
– आपको सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा।
– उसके बाद आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा।
– जिस साल का आपको अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना है उसे सेलेक्ट करना होगा।
– उसके बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा जिसे लिखकर सब्मिट बटन पर क्लिक करना होगा।
– उसके बाद आपको आपके रिफंड के स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाएगी।

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