स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से इस बारे में ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है। इच्छुक इंवेस्टर्स बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही https://bit.ly/2HeLyn0 लिंक पर क्लिक करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। बैंक इस ई-नीलामी के लोन डिफॉल्टरों की बंधक संपत्ति को नीलाम करेगा। इसके लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि के साथ प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। मालूम हो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ऐसी संपत्ति होती है जिसमें प्रापर्टी के असली मालिक ने अपना लोन नहीं चुकाया है। ऐसे में बैंक उस संपत्ति को जब्त कर नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें बेचता है।
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत 1.नीलामी में प्रॉपर्टी की कीमत वास्तविक बाजार मूल्य से कम होगी। मेगा ई-नीलामी के दौरान बोली लगाने के पास आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों को खरीदने का मौका होगा।
2.अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी तो शख्स को बैंक शाखा में अपनी केवाईसी संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा प्रापर्टी के लिए EMD चाहिए होगी। 3.बोलीदाता डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के लिए ई-नीलामीकर्ता या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी से संपर्क कर सकते हैंै
4.बोली लगाने वाले के ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों के बैंक शाखा में जमा कराने के बाद उन्हें रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी और पासवर्ड ई-नीलामीकर्ताओं द्वारा ईमेल आईडी के जरिए भेजा जाएगा।