Atal Pension Yojana: सिर्फ 7 रुपये निवेश पर मिलेगी 5000 रुपये की पेंशन, घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
ट्विट कर दी जानकारी
SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। एसबीआई ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि अगर किसी ने पिछले तीन साल से कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो आयकर की धारा 194N के तहत टीडीएस का नियम लागू होता है। ऐसे में बैंक ने कहा है कि 20 लाख से ज्यादा निकासी करने वाले अपने बैंक में पैन नंबर की जानकारी जरूरी दें। जिन ग्राहकों ने पहले ही पैन कार्ड की जानकारी दे रखी है, उन्हें दोबारा जरूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक को इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी देनी होगी।
1 जुलाई से लागू नियम
बता दें कि 1 जुलाई से लागू नए नियम के तहत अगर आपने पिछले 3 साल में एक बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो टैक्स देना होगा। यह उन ग्राहकों के लिए जो 20 लाख से ज्यादा की निकासी करते हैं, उस पर टैक्स की दर लागू होगी। बैंक के अनुसार टैक्स की दर 2 से 20 फीसदी तक हो सकती है।