कस्टमर्स को नहीं मिलेगी पैसा निकालने की छूट– आपको बता दें कि बैंक पर लगे इस प्रतिबंध की जानकारी देते हुए 11 जून को बताया कि अगले 6 महीने तक इस बैंक के खाताधारक अपने अकाउंट से किसी भी तरह की निकासी नहीं कर सकते हैं।
RBI ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि 10 जून, 2020 को कारोबार बंद होने के बाद, बैंक रिजर्व बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई नया कर्ज़ देने या पुराने बकाये को रिन्यु नहीं कर सकेगा। इसके अलावा बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकेगा और न ही नया जमा स्वीकार कर सकेगा।’ इसके साथ ही बैंक को किसी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने से भी फिलहाल रोक दिया गया है।
हालांकि रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कहा है कि कि बैंक पर लगी इस पाबंदी को सहकारी बैंक ( CO-OPERATIVE BANK ) के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। दरअसल आरबीआई का कहना है कि बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय ( BANKING BUSINESS) करना जारी रखेगा।
इसके पहले मई में RBI ने महाराष्ट्र के सीकेपी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था । RBI ने ये फैसला बैंक की वित्तीय अस्थितरता को ध्यान में रखते हुए लिया था ताकि कस्टमर्स के हितों की रक्षा की जा सके।