कौन कर सकता है आवेदन? ( NPS eligibility )
18 से 65 साल तक के कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। इस स्कीम में शामिल होने के लिए केवाईसी नियमों का पालन करना जरूरी है।
टैक्स छूट का भी मिलता है लाभ
इस योजना की खास बात है कि अगर आप 31 जुलाई से पहले इसमें निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में भी बड़ी राहत मिल सकती हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत एनपीएस में 50 हजार रुपये निवेश तक टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है।
NPS कैलकुलेटर को ऐसे समझें ( NPS Calculator )
उदाहरण के तौर पर अगर आपकी उम्र 30 साल है और हर माह 6 रुपये की राशि निवेश करते हैं, तो इसमें 60 साल की उम्र तक यानी 30 साल तक निवेश के बाद कुल योगदान 21.60 लाख रुपये होगा। निवेश पर अनुमानित रिटर्न 8% होने पर मेच्योरिटी पर कुल रकम 90 लाख रुपये होगी। एन्युटी परचेज 50% और अनुमानित एन्युटी रेट 6%। इसमें अधिकतम टैक्स फ्री विद्ड्रॉल 54 लाख रुपये (मेच्योरिटी अमाउंट का 60%) हो सकता है। इसके बाद 60 की उम्र पर 22500 रुपये महीना पेंशन और
एक मुश्त कैश 45 लाख रुपये होंगे। ध्यान दें, हमने यहां 50 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है।
एन्युटी खरीदना होता है जरूरी
इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक एन्युटी कांट्रैक्ट होता है, जिसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। हालांकि, यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी।