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Mutual Fund से लेकर Provident Fund तक के नियमों में होगा बदलाव, जानें कैसे आपके बजट पर पड़ेगा असर

PROVIDENT FUND अकाउंट से सैलेरी का तीन गुना पैसा निकालने की नहीं होगी इजाजत
कंपनी रजिस्ट्रेशन के आसान नियम ( Company Registration rules Eased ) आज से लागू होंगे
Mutual Fund में निवेश के लिए आपको ड्यूटी देनी होगी ।

Jul 01, 2020 / 11:47 am

Pragati Bajpai

ATM CASH WITHDRAWAL

नई दिल्ली : 1 जुलाई यानि वो तारीख जिस दिन हमारे देश में कई सारे बदलाव लागू होने थे । कोरोना की वजह से ये तारीख सिर्फ स्कूल या कॉलेज खुलने की नहीं बल्कि कई सारे और बदलावों को लेकर आई है। सबसे बड़ी बात ये है कि इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर यानि आपकी कमाई पर पड़ेगा। चलिए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से बदलाव आप पर असर डालेंगे-

PF अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे – सरकार ने PROVIDENT FUND अकाउंट से सैलेरी का तीनगुना पैसा निकालने की इजाजत दी थी उसकी आखिरी तारीख 30जून थी। यानि आज से आप अपने provident Fund के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।

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Mutual Fund की खरीद पर देना होगा टैक्स- आज से अगर आप Mutual Fund में इनवेस्ट करते हैं तो आपको अपनी इस शॉपिंग के लिए ड्यूटी देनी होगी । इतना ही नहीं अगर SIP (Systematic Investment plan ) और STP (Systematic Transfer Plan ) खरीदते हैं तो भी आपको स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ेगी।

नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा आसान- आज से नई कंपनी खोलना बेहद आसान ( COMPANY REGISTRATION RULES EASED ) होगा । सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम आज से लागू होंगे । इन नियमों के चलते आज से सिर्फ आधार कार्ड ( AADHAR CARD ) की मदद से घर बैठे आप अपनी नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

Atm से पैसा निकालना नहीं होगा फ्री- कोरोना के चलते सरकार ने ATM से Cash Withdraw की लिमिट खत्म कर दी थी । यानि आप कितनी भी बार ट्रांजेक्शन कर सकते थे लेकिन आज से पहले वाले नियम ( ATM Withdrawl restrictions ) लागू होंगे।

सबका विश्वास योजना होगी खत्म- सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान की डेडलाइन 30 जून है। सरकार अब इसकी डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है।

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