योजना की खासियत
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मकसद भ्रूण हत्या को रोकना और उनका विकास है। यह योजना बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसमें गरीब परिवार की लड़कियों को 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार राज्य में बेटी के पैदा होने से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक की सारी जिम्मेदारी उठाती है। यह रकम अलग-अलग किस्तों में दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का मकसद भ्रूण हत्या को रोकना और उनका विकास है। यह योजना बिहार सरकार की ओर से चलाई जा रही है। इसमें गरीब परिवार की लड़कियों को 51 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार राज्य में बेटी के पैदा होने से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक की सारी जिम्मेदारी उठाती है। यह रकम अलग-अलग किस्तों में दी जाती है।
कैसे मिलते हैं रुपए
सरकार की ओर से पहली मदद घर में लड़की के पैदा होने पर मिलती है। इस दौरान बेटी के माता—पिता को दो हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद एक वर्ष की आयु होने और बच्ची का आधार कार्ड बनवाने के बाद एक हजार रुपए और दिए जाते हैं, ये प्रक्रिया दो साल तक जारी रहती है। 2 वर्ष की उम्र के बाद दो हजार रुपए दिए जाएंगे। 12वीं पास करने के बाद 10,000 और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 25,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे मिलाकर एक लड़की को कुल 51,100 की राशि बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
सरकार की ओर से पहली मदद घर में लड़की के पैदा होने पर मिलती है। इस दौरान बेटी के माता—पिता को दो हजार रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद एक वर्ष की आयु होने और बच्ची का आधार कार्ड बनवाने के बाद एक हजार रुपए और दिए जाते हैं, ये प्रक्रिया दो साल तक जारी रहती है। 2 वर्ष की उम्र के बाद दो हजार रुपए दिए जाएंगे। 12वीं पास करने के बाद 10,000 और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 25,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे मिलाकर एक लड़की को कुल 51,100 की राशि बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए बालिका बिहार निवासी होनी चाहिए। प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की स्कूल या 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी छात्राएं, योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता की बेटियों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी। एकल परिवार के केवल दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए बालिका बिहार निवासी होनी चाहिए। प्राथमिक या माध्यमिक स्तर की स्कूल या 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी छात्राएं, योजना के लिए पात्र हैं। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले माता-पिता की बेटियों के लिए यह योजना लागू नहीं होगी। एकल परिवार के केवल दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
योजना के तहत आवेदन करने के लिए नजदीकी आंगवाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा। यहां से फॉर्म लेने के बाद इसे भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें। जानकारी सही पाए जाने पर योजना में बेटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे परिवार को आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्कीम से जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए http://www.wdcbihar.org.in/MKSYDetails.aspx वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
योजना के तहत आवेदन करने के लिए नजदीकी आंगवाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा। यहां से फॉर्म लेने के बाद इसे भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें। जानकारी सही पाए जाने पर योजना में बेटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे परिवार को आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। स्कीम से जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए http://www.wdcbihar.org.in/MKSYDetails.aspx वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।