1.ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
2. यहां उस राज्य को सिलेक्ट करें जहां का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। यहां आवेदन पर क्लिक करें।
3.ऐसा करते ही सर्विसेज आॅन ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प दिखाई देगा, जिनमें लाइसेंस बनवाने, रिन्यू कराने एवं अन्य का आॅप्शन दिखाई देगा। आप इसका चुनाव करें।
4.अब अपने राज्य को चुनें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें। अब डेट ऑफ बर्थ डालकर, गेट डीटेल्स टैब पर क्लिक करें।
5.ड्राइविंग लाइसेंस के डीटेल आने के बाद प्रोसिड पर क्लिक कर दें।
6.अब 12 अंको का आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां डालें। ये वही नंबर होना चाहिए जो आपके आधार के साथ लिंक हो। इस प्रक्रिया के पूरे होने पर सबमिट पर क्लिक करें।
7.ऐसा करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके भरते ही एंटर करें और कंफर्म करें। इस प्रोसेस के बाद आप आधार, डीएल से जुड़ जाएगा।
2. यहां उस राज्य को सिलेक्ट करें जहां का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। यहां आवेदन पर क्लिक करें।
3.ऐसा करते ही सर्विसेज आॅन ड्राइविंग लाइसेंस का विकल्प दिखाई देगा, जिनमें लाइसेंस बनवाने, रिन्यू कराने एवं अन्य का आॅप्शन दिखाई देगा। आप इसका चुनाव करें।
4.अब अपने राज्य को चुनें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालें। अब डेट ऑफ बर्थ डालकर, गेट डीटेल्स टैब पर क्लिक करें।
5.ड्राइविंग लाइसेंस के डीटेल आने के बाद प्रोसिड पर क्लिक कर दें।
6.अब 12 अंको का आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां डालें। ये वही नंबर होना चाहिए जो आपके आधार के साथ लिंक हो। इस प्रक्रिया के पूरे होने पर सबमिट पर क्लिक करें।
7.ऐसा करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके भरते ही एंटर करें और कंफर्म करें। इस प्रोसेस के बाद आप आधार, डीएल से जुड़ जाएगा।
एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना भी जरूरी
डीएल को आधार से लिंक कराने के अलावा परिवहन मंत्रालय ने कुछ और नियमों में भी सख्ती बरती है। जिसके तहत अब वाहने चालकों एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जरिए गाड़ियों की चोरी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सकेगी। जिन वाहनों की नंबर प्लेट के आखिरी में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक इसे लगवाना जरूरी होगा।
डीएल को आधार से लिंक कराने के अलावा परिवहन मंत्रालय ने कुछ और नियमों में भी सख्ती बरती है। जिसके तहत अब वाहने चालकों एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जरिए गाड़ियों की चोरी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सकेगी। जिन वाहनों की नंबर प्लेट के आखिरी में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक इसे लगवाना जरूरी होगा।