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CLSS : मकान खरीदने वालों को सरकार का तोहफा, बढ़ सकती है सब्सिडी स्कीम की समय सीमा

Credit Linked Subsidy Scheme : कोरोना काल के चलते लोगों एवं रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के मकसद से लिया जा रहा है ये फैसला
पहला मकान या फ्लैट लेने वालों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत अधिकतम 2.67 लाख रुपए की मिलती है छूट

Dec 13, 2020 / 05:03 pm

Soma Roy

Credit Linked Subsidy Scheme

नई दिल्ली। लोगों के मकान के सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas yojana) चला रही है। इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) को शामिल किया गया है। जिससे अपना फ्लैट या घर खरीदने पर खरीददारों को ब्याज में छूट दी जा रही है। लाभार्थी इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं, लेकिन सरकार स्कीम की समय सीमा एक साल के लिए बढ़ाने पर विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है।
कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने योजना की समय अवधि बढ़ाने की सोच रही है। इससे पहली बार घर खरीदने वालों समेत रियल एस्टेट कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। इससे कम आय वाले लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी।
आय वर्ग के अनुसार सब्सिडी
3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन के तहत 6.5 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है
3 से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG के तहत 6.5 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है
6 से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 में 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है
12 से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती है
क्या है CLSS
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) का मतलब है लोन पर दी जाने वाली सब्सिडी। योजना का मकसद होम लोन के लिए लोगों को बढ़ावा देना है। इसका फायदा ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख रुएए के बीच है। CLSS का लाभ पहली बार घर खरीदने वालों को मिलेगा। सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपए तक हो सकती है।
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
योजना का लाभ लेने के लिए PAN कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक पर लिखा पता, पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, ITR की रसीद, पिछले 2 महीने की सैलरी स्लीप, सेल/परचेज एग्रीमेंट, पेमेंट की रसीद आदि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
कैसे देखें लिस्ट में अपना नाम
1.सबसे पहले rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाएं।
अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो इसे भरकर क्लिक करें, ऐसा करने पर पूरा डाटा आ जाएगा।
2.जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वे Advance सर्च पर क्लिक करें। यहां फॉर्म भरें, इसके बाद Search पर क्लिक करें। ऐसा करने पर एल्फाबेट के अनुसार नाम की सूची आ जाएगी। आप अपने नाम का अक्षर क्लिक करके सूची देख सकते हैं।

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